अरुणाचल प्रदेश में तीन जिलों को अफस्पा के तहत छह महीने के लिए ‘अशांत’ घोषित

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 2, 2019 08:55 PM2019-10-02T20:55:25+5:302019-10-02T20:55:25+5:30

केंद्र ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, 1958 की धारा तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों को तिरप, चांगलांग और लॉन्गडिंग जिलों और असम की सीमा से लगे अरुणाचल के कुछ अन्य जिलों के चार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकों में लागू किया है, जिन्हें एक अप्रैल को ‘‘अशांत क्षेत्र’’ घोषित किया गया था।

Three districts declared 'unrest' for six months under AFSPA in Arunachal Pradesh | अरुणाचल प्रदेश में तीन जिलों को अफस्पा के तहत छह महीने के लिए ‘अशांत’ घोषित

सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 31 मार्च, 2020 तक ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया जाता है, जो 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी है।’’

Highlightsगृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, अफस्पा को तीन अन्य जिलों के तहत आने वाले चार पुलिस थाना क्षेत्रों में भी विस्तारित किया गया है।तिरप, चांगलांग और लॉन्गडिंग जिलों और चार पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई।

केंद्र सरकार ने कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद अरुणाचल प्रदेश में तीन जिलों को अफस्पा के तहत और छह महीने के लिए ‘‘अशांत’’ घोषित किया है।

गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, अफस्पा को तीन अन्य जिलों के तहत आने वाले चार पुलिस थाना क्षेत्रों में भी विस्तारित किया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, 1958 की धारा तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों को तिरप, चांगलांग और लॉन्गडिंग जिलों और असम की सीमा से लगे अरुणाचल के कुछ अन्य जिलों के चार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकों में लागू किया है, जिन्हें एक अप्रैल को ‘‘अशांत क्षेत्र’’ घोषित किया गया था।

तिरप, चांगलांग और लॉन्गडिंग जिलों और चार पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा गया, ‘‘अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लॉन्गडिंग जिले और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अन्य जिलों में चार पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 31 मार्च, 2020 तक ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया जाता है, जो 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी है।’’

इन चार पुलिस स्टेशनों में नामसाई जिले के नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशन, निचली दिबांग घाटी जिले का रोइंग पुलिस स्टेशन और लोहित जिले का सुनपुरा पुलिस स्टेशन शामिल हैं।

Web Title: Three districts declared 'unrest' for six months under AFSPA in Arunachal Pradesh

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