’’केरल उच्च न्यायालय में आईटी पेशेवरों की नियुक्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ’’

By भाषा | Published: December 15, 2020 08:04 PM2020-12-15T20:04:13+5:302020-12-15T20:04:13+5:30

"There was no interference in the appointment of IT professionals in the Kerala High Court" | ’’केरल उच्च न्यायालय में आईटी पेशेवरों की नियुक्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ’’

’’केरल उच्च न्यायालय में आईटी पेशेवरों की नियुक्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ’’

कोच्चि, 15 दिसंबर केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने मंगलवार को इन खबरों को खारिज कर दिया कि पिछले वर्ष उच्च न्यायालय में आईटी पेशेवरों की नियुक्ति में एक दागी आईएएस अधिकारी ने हस्तक्षेप किया था।

रजिस्ट्रार जनरल ने बयान जारी कर कहा कि उच्च न्यायालय ने चयन प्रक्रिया अपनाई थी और किसी ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

मीडिया के एक वर्ग में आई खबर में कहा गया था कि केरल सोना तस्करी मामले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए गए आईटी के पूर्व प्रधान सचिव एम. शिवशंकर ने उच्च न्यायालय में आईटी पेशेवरों के चयन के लिए साक्षात्कार बोर्ड को दो आईटी पेशेवरों की अनुशंसा की थी। आरोप है कि उन्होंने नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) के प्रतिनिधियों को दरकिनार कर यह अनुशंसा की थी।

रजिस्ट्रार जनरल ने यह भी कहा कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने उक्त नियुक्ति के खिलाफ जांच का कोई आदेश नहीं दिया है।

बयान में कहा गया, ‘‘सरकार ने एनआईसी की तरफ से कभी भी अक्षमता जाहिर नहीं की और उच्च न्यायालय में आईटी ढांचे के विकास में एनआईसी की उपेक्षा नहीं हुई।

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Web Title: "There was no interference in the appointment of IT professionals in the Kerala High Court"

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