बच्चों के खेलने के लिए पार्क तो हों ही : उच्च न्यायालय ने आप सरकार और डीडीए से कहा
By भाषा | Published: November 4, 2020 08:53 PM2020-11-04T20:53:10+5:302020-11-04T20:53:10+5:30
नयी दिल्ली, चार नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आप सरकार और डीडीए से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आनंद विहार कॉलोनी में बच्चों के लिए समर्पित पार्क हों।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि अतीत में उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किये थे कि बच्चों के लिए समर्पित पार्क हों, इसलिए उसका पालन किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा, ‘‘ बच्चों के खेलने के लिए कुछ पार्क तो हों ही।’’
अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली सरकार और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को एक साथ बैठक करने और आनंद विहार कॉलोनी में बच्चों के लिए पार्क संबंधी प्रतिवेदन को जनहित याचिका के रूप में लेने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।
इसी के साथ अदालत ने आनंद विहार कॉलोनी के निवासी धीरज भूषण की जनहित याचिका का निस्तारण किया जिन्होंने दावा किया है कि इलाके के 14 पार्क ‘सौंदर्य पार्क’ में तब्दील कर दिये गये हैं और वे बच्चों के खेलने के लायक नहीं हैं।