राम रहीम को पैरोल देने पर विचार कर रही हरियाणा सरकार, लेकिन सामने हैं ये बड़ी मुश्किलें

By आदित्य द्विवेदी | Published: June 27, 2019 02:37 PM2019-06-27T14:37:45+5:302019-06-27T14:37:45+5:30

हरियाणा में रोहतक जिले के सुनरिया जेल में बंद राम रहीम ने जिले में अपने खेतों की देखभाल के लिए 42 दिन के पैरोल का अनुरोध किया है।

The Haryana government, considering giving Ram Rahim a parole, is facing these big problems | राम रहीम को पैरोल देने पर विचार कर रही हरियाणा सरकार, लेकिन सामने हैं ये बड़ी मुश्किलें

राम रहीम को पैरोल देने पर विचार कर रही हरियाणा सरकार

Highlightsगुरमीत राम रहीम के पैरोल आवेदन पर विचार किया जा रहा है और इसे लेकर राजस्व तथा पुलिस विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है।हाई कोर्ट ने डेरा प्रमुख की रिहाई को यह कहकर खारिज कर दिया था कि इससे 'कानून व्यवस्था की समस्या' पैदा हो सकती है।

चंडीगढ़, 25 जूनः डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और बलात्कार-हत्या मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम के पैरोल आवेदन पर विचार किया जा रहा है और इसे लेकर राजस्व तथा पुलिस विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। हरियाणा में रोहतक जिले के सुनरिया जेल में बंद राम रहीम ने जिले में अपने खेतों की देखभाल के लिए 42 दिन के पैरोल का अनुरोध किया है। वह बलात्कार के दो मामलों और एक पत्रकार की हत्या के मामले में दोषी है।

राम रहीम की पैरोल पर विचार का विरोध

राम रहीम के पैरोल पर हरियाणा सरकार के विचार का विरोध हो रहा है। क्योंकि पिछले महीने ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा प्रमुख की रिहाई को यह कहकर खारिज कर दिया था कि इससे 'कानून व्यवस्था की समस्या' पैदा हो सकती है। जब राम रहीम को सजा का ऐलान किया गया था तो उस वक्त स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। पुलिस की कार्रवाई में 42 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार का कहना है कि वह उचित समय पर इस मामले पर कोई भी फैसला लेगी।

छत्रपति के बेटे अंशु ने बीजेपी सरकार के डेरा प्रमुख की परोल याचिका पर विचार करने के फैसले का तीखा विरोध किया। अंशुल ने कहा, 'डेरा प्रमुख को परोल दिए जाने से पहले राज्य की कानून व्यवस्था पर जरूर गौर करना चाहिए। उसका असली मकसद किसी भी तरह जेल से बाहर आना है। सरकार को उसे दिन को याद करना चाहिए जब 25 अगस्त 2017 को स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। जेल से एक बार बाहर आने के बाद उसे वापस लाना मुश्किल होगा।'

सीएम खट्टर बोले- बरतेंगे सावधानी

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, 'जेल नियमावली के मुताबिक, परोल सभी दोषियों का अधिकार है। एक प्रक्रिया है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। इस मामले में फैसला कमिश्नर को करना है। कमिश्नर डेप्युटी कमिश्नर और सुप्रींटेंडेंट से विमर्श करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। कोर्ट भी इस मामले पर पूरी नजर रख रही है।' खट्टर ने कहा, ‘‘जो कोई भी पैरोल के लिए हकदार है वह मांग सकता है। हम किसी को भी रोक नहीं सकते।’’ यह पूछे जाने पर कि उस स्थिति में कौन जिम्मेदार होगा जब यदि डेरा प्रमुख को पैरोल प्रदान करने पर हिंसा भड़क जाए, खट्टर ने कहा, ‘‘आप स्वयं ही निष्कर्ष निकाल रहे हैं जैसे कोई निर्णय कर लिया गया है।’’

विधानसभा चुनाव पर निशाना

हरियाणा सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राम रहीम को जेल से निकालने की कवायद की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा था कि राम रहीम या कोई भी कैदी को पैरोल मांगने का अधिकार है यदि मानदंड कानून के अनुरूप पूर किये जाएं। उन्होंने यह भी कहा था कि पैरोल मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा से इनपुट्स लेकर

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