अदालत ने नागपुर में कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए समिति बनाने का आदेश दिया

By भाषा | Updated: April 7, 2021 23:10 IST2021-04-07T23:10:53+5:302021-04-07T23:10:53+5:30

The court ordered a committee to monitor the status of Kovid-19 in Nagpur | अदालत ने नागपुर में कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए समिति बनाने का आदेश दिया

अदालत ने नागपुर में कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए समिति बनाने का आदेश दिया

नागपुर, सात अप्रैल कोविड-19 के मामलों में वृद्धि और प्रशासन के सामने उत्पन्न तनाव का संज्ञान लेते हुए बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने व्यवस्था दी कि जिले में इस मुद्दे से निपटने के लिए एक कोविड-19 समिति गठित की जाए।

न्यायमूर्ति सुनील शुकरे और न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे की खंडपीठ एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी जिसका उसने 2020 में भारत में महामारी फैलने पर स्वत: संज्ञान लिया था।

पीठ ने कहा कि कोरोना वायरस ने एक बार फिर अपना सिर उठाया है और इस बार शायद वह ज्यादा भयावह रूप में है।

अदालत ने कहा, ‘‘ हम न केवल नागपुर में, बल्कि महाराष्ट्र के अन्य शहरों में भी हजारों व्यक्तियों को कोविड-19 से संक्रमित होते हुए देख रहे हैं और पूरी स्वास्थ्य मशीनरी गहरे दबाव में है। ’’

उसने कहा कि नागपुर में निजी अस्पताल भर गये हैं और सरकारी अस्पतालों एवं निकाय के अस्पतालों में महज कुछ ही बेड खाली है।

अदालत ने कहा ‘‘ इसलिए एक नयी समिति बनायी जाए ताकि समग्र योजना एवं रणनीति तैयार की जाए एवं जरूरी देखभाल एवं एहतियात बरती जाए।

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Web Title: The court ordered a committee to monitor the status of Kovid-19 in Nagpur

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