अदालत ने विवाह आयोजक को कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन का दोषी ठहराया
By भाषा | Updated: December 20, 2021 18:48 IST2021-12-20T18:48:04+5:302021-12-20T18:48:04+5:30

अदालत ने विवाह आयोजक को कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन का दोषी ठहराया
नयी दिल्ली, 20 दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने एक विवाह आयोजक को 2020 में उस आयोजन में 50 से अधिक लोगों को एकत्रित होने देकर कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन का दोषी ठहराया है, जिसमें किसी भी मेहमान ने न तो मास्क पहना था और न ही सामाजिक दूरी बनाए रखी थी।
दोषी सुनील नरूला के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने 11 दिसंबर, 2020 को दिल्ली के नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्थित अपने फार्महाउस पर विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें निर्धारित नियमों का पालन किए बिना 50 से अधिक लोगों को शामिल होने दिया।
नरूला के पड़ोसी की ओर से दर्ज करायी गई शिकायत पर दो पुलिस अधिकारी फार्महाउस गए थे। पुलिसकर्मियों ने देखा कि किसी भी मेहमान ने मास्क नहीं पहना था और फार्महाउस मालिक ने सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन नहीं किया था।
पुलिस ने कहा कि उक्त कार्यक्रम सहायक पुलिस आयुक्त, सब डिवीजन नजफगढ़ द्वारा 5 नवंबर, 2020 को पारित आदेश का उल्लंघन था।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मीणा ने नरूला को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। इस धारा के तहत अधिकतम सजा छह महीने तक की जेल और जुर्माना है।
सुनवाई के दौरान दोषी ने अदालत से कहा था कि उसे झूठे ही फंसाया गया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।