महाराष्ट्र में कपड़ा कंपनी के मालिक को बिजली चोरी के जुर्म में दो साल की जेल

By भाषा | Updated: April 7, 2021 10:47 IST2021-04-07T10:47:05+5:302021-04-07T10:47:05+5:30

Textile company owner jailed for two years for power theft in Maharashtra | महाराष्ट्र में कपड़ा कंपनी के मालिक को बिजली चोरी के जुर्म में दो साल की जेल

महाराष्ट्र में कपड़ा कंपनी के मालिक को बिजली चोरी के जुर्म में दो साल की जेल

ठाणे, सात अप्रैल महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने बिजली चोरी के मामले में कपड़ा कंपनी के 60 वर्षीय मालिक को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जिला न्यायाधीश पी पी जाधव ने एक अप्रैल को यह आदेश दिया और इस आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई।

अदालत ने कहा कि अगर दोषी जुर्माना भरने में नाकाम रहता है कि तो उसे एक और साल की जेल की सजा काटनी होगी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक विवेक कादु ने अदालत को बताया कि 18 अक्टूबर 2003 को महाराष्ट्र प्रदेश बिजली वितरण कंपनी (एमएसईडीसीएल) के कुछ इंजीनियरों ने ठाणे के भिवंडी शहर में एक कपड़ा कंपनी का निरीक्षण किया और पाया कि उसके बिजली के मीटर से छेड़छाड़ की गई है।

बाद में कंपनी के मालिक को 85,75,425 रुपये की बिजली चोरी का दोषी पाया गया।

अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना राशि में से 85,75,599 रुपये बिजली कंपनी को दिए जाए।

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Web Title: Textile company owner jailed for two years for power theft in Maharashtra

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