दिशा रेप मामलाः हाईकोर्ट ने कहा- मुठभेड़ में मारे गए चार व्यक्तियों के शवों का फिर से पोस्टमार्टम हो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 21, 2019 03:19 PM2019-12-21T15:19:15+5:302019-12-21T15:37:34+5:30

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे महिला पशुचिकित्सक मामले में पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में मारे गए चारों आरोपियों के शवों को 13 दिसंबर तक संरक्षित रखने को कहा था। मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इस संबंध में निर्देश दिये।

Telangana encounter: High Court orders re-postmortem of bodies of accused | दिशा रेप मामलाः हाईकोर्ट ने कहा- मुठभेड़ में मारे गए चार व्यक्तियों के शवों का फिर से पोस्टमार्टम हो

मुख्य न्यायाधीश ने हैरानी जताई कि क्या मुठभेड़ में शामिल पुलिसवालों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई है।

Highlightsशवों को 13 दिसंबर तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था न हो तो उन्हें हैदराबाद में सरकार द्वारा संचालित गांधी अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है।ये शव फिलहाल छह दिसंबर को हुई कथित मुठभेड़ के बाद महबूबनगर के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद से रखे हुए हैं।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि पशुचिकित्सक बलात्कार एवं हत्या मामले में मुठभेड़ में मारे गए चार व्यक्तियों के शवों का फिर से पोस्टमार्टम किया जाए।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शनिवार को पशुचिकित्सक बलात्कार एवं हत्या मामले में कथित मुठभेड़ में मारे गए चार आरोपियों के शवों का फिर से पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया।

उच्च न्यायालय के आदेश पर चारों आरोपियों के शव यहां गांधी अस्पताल में रखे गये हैं। इन चारों की न्यायेत्तर हत्या का आरोप लगाते हुए जनहित याचिकाएं दायर की गयी थीं। याचिकाओं में इस मुठभेड़ के फर्जी होने का दावा किया गया है।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को इन चारों के शवों का दूसरा पोस्टमार्टम करने के लिए अपराध विज्ञान के तीन विशेषज्ञों की एक मेडिकल टीम गठित करने का निर्देश दिया। इन चारों आरोपियों को महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार करने, गला घोंटकर उसे मार डालने और उसके शव को जला देने के लिए 29 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

चारों आरोपियों को छह दिसंबर को उस पुलिया के पास पुलिस ने गोली मार दी थी, जहां 28 नवंबर को 25 वर्षीय पशुचिकित्सक का जला हुआ शव मिला था। पुलिस इस मामले में पशुचिकित्सक का फोन, कलाई घड़ी और अन्य चीजें बरामद करने के लिए चारों को लेकर पुलिया के पास पहुंची थी।

इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे महिला पशुचिकित्सक मामले में पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में मारे गए चारों आरोपियों के शवों को 13 दिसंबर तक संरक्षित रखने को कहा था। मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इस संबंध में निर्देश दिये।

अदालत ने कहा कि अगर महबूबनगर के सरकारी अस्पताल में शवों को 13 दिसंबर तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था न हो तो उन्हें हैदराबाद में सरकार द्वारा संचालित गांधी अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये शव फिलहाल छह दिसंबर को हुई कथित मुठभेड़ के बाद महबूबनगर के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद से रखे हुए हैं।

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने हैरानी जताई कि क्या मुठभेड़ में शामिल पुलिसवालों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई है। अदालत की राय थी कि उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश के मुताबिक उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जरूरत होती है जो मुठभेड़ में शामिल होते हैं।

महाधिवक्ता बी एस प्रसाद ने अदालत को बताया कि उच्चतम न्यायालय में इसी मुद्दे पर दो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं और न्यायालय बुधवार को इन पर सुनवाई करेगा। इसके मद्देनजर उन्होंने इस मामले की सुनवाई बुधवार बाद तक स्थगित करने का अनुरोध किया।

इस पर अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 12 दिसंबर तय की। अदालत ने छह दिसंबर को राज्य सरकार को इन शवों को नौ दिसंबर रात आठ बजे तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे गए चारों आरोपियों पर 25 वर्षीय पशु चिकित्सक से सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का आरोप था। 

Web Title: Telangana encounter: High Court orders re-postmortem of bodies of accused

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