तमिलनाडु: मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तीन जिलों में नहीं दी रैली करने की अनुमति,जानिए पूरा मामला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: October 19, 2023 10:44 AM2023-10-19T10:44:22+5:302023-10-19T10:48:02+5:30

मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 22 अक्टूबर में तमिलनाडु के मदुरै, रामनाथपुरम और शिवंगई जिलों में रैलियां आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

Tamil Nadu: Madras High Court did not give permission to Rashtriya Swayamsevak Sangh to hold rallies in three districts, know the whole matter | तमिलनाडु: मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तीन जिलों में नहीं दी रैली करने की अनुमति,जानिए पूरा मामला

तमिलनाडु: मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तीन जिलों में नहीं दी रैली करने की अनुमति,जानिए पूरा मामला

Highlightsमद्रास हाईकोर्ट ने संघ को 22 अक्टूबर में तमिलनाडु के तीन जिलों में रैली के लिए नहीं दी अनुमति कोर्ट ने मदुरै, रामनाथपुरम और शिवंगई जिलों में रैलियों के आयोजन को नहीं दी अनुमति हालांकि हाईकोर्ट ने संघ को तमिलनाडु के 11 जिलों में जुलूस निकालने की अनुमति दी है

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को 22 अक्टूबर में तमिलनाडु के मदुरै, रामनाथपुरम और शिवंगई जिलों में रैलियां आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने बुधवार को दिये आदेश में यह जरूर कहा है कि आरएसएस 22 अक्टूबर को 11 जिलों में जुलूस निकालने की अनुमति दे दी जाती है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार आरएसएस की ओर से मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें संघ ने मदुरै सहित तमिलनाडु के 14 जिलों में कुल 20 स्थानों पर रैलियां आयोजित करने की अनुमति मांगी थी।

संघ की ओर से दायर की गई याचिका में मांग की गई थी कि उसे मदुरै, तंजावुर, त्रिची, डिंडीगुल, थेनी, पुदुकोट्टई, करूर, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, तेनकासी, विरुधुनगर, शिवगंगई, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी सहित 14 जिलों में रैलियां आयोजित करने की अनुमति दी जाए।

मालूम हो कि इससे पहले आरएसएस के आवेदन पर पुलिस ने स्पष्ट किया था कि वे पसुम्पोन थेवर जयंती और मरुदु पंड्यार गुरु पूजा जैसे आयोजनों के कारण इन जिलों में उनकी रैली को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। इसके बाद संघ की ओर से हाईकोर्ट की की मदुरै बेंच एक याचिका दायर करके रैली के लिए अनुमति मांगी गई थी।

इससे पहले भी पिछले साल अप्रैल में पुलिस ने संघ द्वारा राज्य में 45 स्थानों पर मार्च आयोजित करने की भी अनुमति नहीं दी थी। उस वक्त भी संघ ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की थी कि उसे रैली आयोजित करने की अनुमति दी जाए। हालांकि, हाईकोर्ट ने जब रैली के आयोजन की परमिशन दे दी तो तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था।

उसके बाद संघ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को तीन तारीखें 14 अप्रैल, 15 अप्रैल और 16 अप्रैल दिया कि वो बताएं कि किस तारीख पर रैली आयोजित करने पर राज्य पुलिस सुरक्षा प्रदान करेगी। आखिरकार पुलिस विभाग ने 16 अप्रैल की तारीख पर रैली आयोजित करने की अनुमति दी औऱ उसके बाद संघ की रैली का आयोजन हुआ था।

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