तमिलनाडु: मद्रास हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में मंत्री के पोनमुडी को ठहराया दोषी, सेशन कोर्ट के फैसले को पलटा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: December 19, 2023 12:52 PM2023-12-19T12:52:51+5:302023-12-19T12:58:28+5:30

मद्रास हाईकोर्ट ने डीएमके सरकार को बेहद कड़ा झटका देते हुए आय से अधिक संपत्ति के मामले में मंत्री के पोनमुडी को दोषी ठहराया है।

Tamil Nadu: Madras High Court convicts Minister K Ponmudi in corruption case, sets aside Sessions Court's decision of acquittal | तमिलनाडु: मद्रास हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में मंत्री के पोनमुडी को ठहराया दोषी, सेशन कोर्ट के फैसले को पलटा

फाइल फोटो

Highlightsमद्रास हाईकोर्ट ने डीएमके सरकार के मंत्री के पोनमुडी को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया हाईकोर्ट ने मंत्री पोनकुडी को सेशन कोर्ट द्वारा बरी किये जाने का फैसला पलटावेल्लोर की सेशन कोर्ट ने मंत्री पोनकुडी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी कर दिया था

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने डीएमके सरकार को बेहद कड़ा झटका देते हुए आय से अधिक संपत्ति के मामले में मंत्री के पोनमुडी को दोषी ठहराया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्टालिन सरकार के मंत्री पोनकुडी को सेशन कोर्ट द्वारा बरी किये जाने का फैसला पलट दिया।

समाचार वेबसाइट इंडिया टुडे के अनुसार इससे पहले 28 जून को वेल्लोर की सेशन कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पोनमुडी और उनकी पत्नी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने अब सेशन कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और अपने आदेश में मंत्री को दोषी ठहराते हुए कहा कि वो केस में सजा की सुनवाई इस सप्ताह के अंत में करेगी।

बताया जा रहा है कि वेल्लोर के जिला न्यायाधीश एन वसंतलीला ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ द्रमुक नेता के पोनमुडी और उनकी पत्नी को बरी कर दिया।

मद्रास हाईकोर्ट ने जून में वेल्लोर की एक अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी को बरी करने के फैसले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अगस्त में पुनर्विचार करने का फैसला किया।

मंत्री पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) का मामला 2002 में दर्ज किया गया था, जब तत्कालीन अन्नाद्रमुक सरकार 1996-2001 तक सत्ता में थी। जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि दोनों की आय 1.4 करोड़ रुपये थी। उस समय उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातहीन थी।

डीवीएसी ने दावा किया कि पोनमुडी ने 1996-2001 तक राज्य सरकार में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अवैध संपत्ति अर्जित की।

Web Title: Tamil Nadu: Madras High Court convicts Minister K Ponmudi in corruption case, sets aside Sessions Court's decision of acquittal

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