तमिलनाडु: उच्च न्यायालय ने स्कूलों को छह किस्तों में शुल्क प्राप्त करने की अनुमति दी

By भाषा | Updated: July 30, 2021 19:16 IST2021-07-30T19:16:05+5:302021-07-30T19:16:05+5:30

Tamil Nadu: High Court allows schools to receive fee in six installments | तमिलनाडु: उच्च न्यायालय ने स्कूलों को छह किस्तों में शुल्क प्राप्त करने की अनुमति दी

तमिलनाडु: उच्च न्यायालय ने स्कूलों को छह किस्तों में शुल्क प्राप्त करने की अनुमति दी

चेन्नई, 30 जुलाई मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु में निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को उन छात्रों से वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक शुल्क छह किस्तों में प्राप्त करने की अनुमति दी, जिनके माता-पिता की कोविड-19 महामारी के दौरान आय प्रभावित नहीं हुई थी।

न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार ने ‘फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स इन तमिलनाडु’ की 45 रिट याचिकाओं का निस्तारण करते हुए शुक्रवार को इस बारे में निर्देश जारी किया।

स्कूल शिक्षा आयुक्त द्वारा 2021-22 के लिए जारी एक परिपत्र के मुताबिक वैसे माता-पिता जिनकी आय प्रभावित हुई है वे स्कूल प्रबंधन को एक अर्जी देंगे, जो उनके अनुरोध पर विचार करेगा और उनसे शुल्क की 75 प्रतिशत राशि छह किस्तों में ली जाएगी।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों के प्रबंधन 2021-22 के लिए शुल्क का ब्योरा अपनी वेबसाइटों पर चार हफ्ते के अंदर जारी करेंगे।

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Web Title: Tamil Nadu: High Court allows schools to receive fee in six installments

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