नलिनी की पैरोल अर्जी पर विचार कर रही है तमिलनाडु सरकार, मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया गया
By भाषा | Updated: December 20, 2021 19:05 IST2021-12-20T19:05:47+5:302021-12-20T19:05:47+5:30

नलिनी की पैरोल अर्जी पर विचार कर रही है तमिलनाडु सरकार, मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया गया
चेन्नई, 20 दिसंबर मद्रास उच्च न्यायालय को सोमवार को सूचित किया गया कि तमिलनाडु सरकार राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरण को पैरोल देने पर विचार कर रही है।
नलिनी की मां पद्मा की याचिका पर आज सुनवाई के दौरान राज्य के सरकारी अभियोजक मोहम्मद हसन जिन्ना ने न्यायमूर्ति पी. एन. प्रकाश और न्यायमूर्ति आर. हेमतला की खंड पीठ को यह जानकारी दी।
पद्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि वह बहुत बीमार हैं और चाहती हैं कि उनकी बेटी पास रहे। इस संबंध में उन्होंने राज्य सरकार से कई बार नलिनी को एक महीने का पैरोल देने का अनुरोध किया है लेकिन उसपर कोई सुनवाई नहीं हुई।
जिन्ना ने पीठ को बताया कि सरकार अर्जी पर विचार कर रही है और अदालत को फैसले से अवगत कराने के लिए कुछ और वक्त मांगा।
पीठ ने तीन दिन का और समय देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तारीख तय की है।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई, 1991 में लिट्टे के आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। इस संबंध में मुरुगन, संतन, पेरारिवलन, जयकुमार, रॉबर्ट पयास, रविचन्द्रन और नलिनी को उम्रकैद की सजा सुनायी गई है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।