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तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद ने बदला अपना ठिकाना, जानिए क्या निकली कोरोना टेस्ट रिपोर्ट?

By पल्लवी कुमारी | Updated: April 17, 2020 09:27 IST

तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद कांधलवी पर मनी लॉन्ड्रिंग, गैर इरादतन हत्या और लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने को लेकर केस दर्ज हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया है। बाकी के दोनों मामले दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं।

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ठळक मुद्देमार्च महीने में निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए 25,000 से अधिक सदस्यों और उनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है।निजामुद्दीन के धार्मिक कार्यक्रम में कम से कम 9,000 लोग शामिल हुए थे।

नई दिल्ली: तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद कांधलवी ने अब अपना निवास स्थान बदल लिया है। इंडिया टूडे ने सूत्रों हवाले से लिखा है कि मौलाना साद कांधलवी ने किसी प्राइवेट लैब में अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव निकली है। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव निकलने के बाद मौलाना साद अब जाकिर नगर के दूसरे इलाके में रह रहे हैं। 

इंडिया टूडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना साद पहले जाकिर नगर के वेस्ट में अपने एक रिश्तेदार के यहां रह रहे थे। जाकिर नगर वेस्ट इलाका हॉटस्पॉट जोन में आता है। रिपोर्ट के बाद वह वेस्ट से निकलकर किसी और इलाके में चले गए हैं लेकिन मौलान साद जाकिर नगर में ही हैं। 

ED ने मौलाना साद कांधलवी के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद कांधलवी, जमात से संबंधित ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि एजेंसी ने दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि धनशोधन रोकथाम कानून के तहत कांधलवी, उनसे और जमात से जुड़े ट्रस्टों तथा कुछ अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 31 मार्च को मौलाना और सात अन्य के खिलाफ निजामुद्दीन थाने के एसएचओ की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। यह मामला कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के आदेशों का कथित रूप से उल्लंघन कर तबलीगी जमात का इज्तिमा आयोजित करने को लेकर दर्ज किया गया था।

मौलाना साद पर गैर इरादतन हत्या का भी केस दर्ज है

दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। यह हत्या के मामले में दूसरी सबसे बड़ी धारा है। दिल्ली पुलिस ने यह कदम निजामुद्दीन मरकज में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल कुछ लोगों की कोरोना वायरस से मौत और जमात में शामिल लोगों में कोविड-19 संक्रमण तेजी से फैलने के बाद उठाया है।  पुलिस सूत्रों के अनुसार, साद और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 जोड़ी गई है।

लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने को लेकर भी केस दर्ज

दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद कांधलवी पर लॉकडाउन के आदेशों का कथित तौर पर उल्लंघन कर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने के आरोप में भी प्राथमिकी दर्ज किया है। 

दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद कांधलवी समेत सात लोगों को नोटिस भी जारी किया था। नोटिस में 26 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें नाम, पता, संगठन का पंजीकरण विवरण, उसके पदाधिकारियों का विवरण, पिछले तीन वर्षों में मरकज द्वारा भरे गए आयकर रिटर्न का विवरण, पैन नंबर, बैंक खाता संख्या और पिछले एक वर्ष के बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध कराना शामिल हैं। 

देश में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए हजार से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित

मार्च महीने में निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए 25,000 से अधिक सदस्यों और उनके संपर्क में आए लोगों को पृथक वास में रखा गया है। निजामुद्दीन के धार्मिक कार्यक्रम में कम से कम 9,000 लोग शामिल हुए थे। बाद में इनमें से कई लोगों ने देश के विभिन्न हिस्सों की यात्राएं कीं। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए हजार से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस हुआ है और 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।

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