अभिनेता प्रकाश राज ने उमर खालिद को बताया 'सुप्रीम हीरो', कहा- 'मुझे गर्व है कि मैं...'

By शिवेंद्र राय | Updated: July 29, 2022 16:48 IST2022-07-29T16:44:55+5:302022-07-29T16:48:44+5:30

उमर खालिद को 13 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में हैं। खालिद, शरजील इमाम, और कई अन्य लोगों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। उमर खालिद और उनके साथियों पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है।

SUPREME HERO of our times Prakash Raj about Umar Khalid | अभिनेता प्रकाश राज ने उमर खालिद को बताया 'सुप्रीम हीरो', कहा- 'मुझे गर्व है कि मैं...'

अभिनेता प्रकाश राज (फाइल फोटो)

Highlightsप्रकाश राज ने उमर खालिद को बताया सुप्रीम हीरोउमर खालिद पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप हैलगभग दो साल से जेल में हैं उमर खालिद

नई दिल्ली: अभिनेता प्रकाश राज अपने अभिनय के अलावा अपने बेबाक बयानों और खुलकर राय रखने के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में प्रकाश राज ने  जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की वीडियो शेयर कर उन्हें उन्हें 'अपने समय का सुप्रीम हीरो' बताया है। प्रकाश राज ने अपने ट्विटर अकाउंट उमर खालिद का वीडियो रीशेयर करते हुए लिखा, 'हमारे समय का सुप्रीम हीरो। मुझे गर्व है कि मैं इन्हें जानता हूं।' अभिनेता ने अपने कैप्शन के साथ 'फ्री उमर खालिद', 'फ्री ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स (सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त करें)' और 'जस्ट आस्किंग' हैशटैग का इस्तेमाल किया है। 

प्रकाश राज द्वारा शेयर किए गए वीडियो में उमर खालिद अपने भांजे से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेयर किए गए वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'हम इस बच्चे को क्या बताने जा रहे हैं कि उसके मामू को क्यों कैद किया गया है? इसलिए कि उसका मामू एक अच्छा इंसान है जो असहाय के लिए लड़ता है? इसलिए कि वह बेहतर जीवन के लिए अमेरिका जा सकता था लेकिन उसने रहने का फैसला किया क्योंकि वह कम भाग्यशाली को पीछे नहीं छोड़ सका?'

कौन हैं उमर खालिद

उमर खालिद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं जिन पर  फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगो की साजिश रचने का आरोप है।खालिद को 13 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से वह हिरासत में है। उमर खालिद पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। उमर खालिद ने फिलहाल अपनी जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। उमर खालिद ने गुरुवार को हाईकोर्ट के समक्ष तर्क रखा कि केवल एक व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य होना अपराध नहीं है, जब तक उसे कुछ भी आपत्तिजनक साक्ष्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ के समक्ष खालिद  के वकील ने बहस की और जमानत की मांग की। अदालत ने उनका पक्ष सुनने के बाद सरकारी पक्ष को अपनी दलीले पेश करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख एक अगस्त तय कर दी।

Web Title: SUPREME HERO of our times Prakash Raj about Umar Khalid

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