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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा- मरदु फ्लैट मालिकों को अंतरिम क्षतिपूर्ति के तौर पर 25 लाख दे, एक महीने के भीतर 20 करोड़ रुपये जमा कराएं

By भाषा | Updated: October 25, 2019 13:19 IST

उच्चतम न्यायालय ने मरदु फ्लैट को लेकर क्रेडाई की याचिका पर कहा, ‘‘हम ध्वस्त करने के अपने आदेश को वापस नहीं लेंगे।’’ उच्चतम न्यायालय ने भवन निर्माता संघ क्रेडाई की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मरदु फ्लैटों को ध्वस्त न किया जाए, बल्कि उनका किसी अन्य काम में इस्तेमाल हो।

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ठळक मुद्देउच्चतम न्यायालय ने मरदु फ्लैट के सभी भवन निर्माताओं के बैंक खातों का ब्यौरा हलफनामे में मांगा है।साथ ही न्यायालय ने मरदु फ्लैट के सभी भवन निर्माताओं के बैंक खातों का ब्यौरा हलफनामे में मांगा है।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केरल सरकार से कहा कि वह कोच्चि के मरदु फ्लैट मालिकों को अंतरिम क्षतिपूर्ति के तौर पर 25 लाख रुपये दे।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्र और न्यायमूर्ति एस रविन्द्र भट की पीठ ने मरदु फ्लैट के भवन निर्माताओं को न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के पास एक महीने के भीतर 20 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि भवन निर्माताओं के जब्त किए गए खातों को सक्रिय किया जाए ताकि वे समिति के पास 20 करोड़ रुपये जमा करा सकें।

इसके साथ ही न्यायालय ने मरदु फ्लैट के सभी भवन निर्माताओं के बैंक खातों का ब्यौरा हलफनामे में मांगा है। शीर्ष अदालत ने भवन निर्माता संघ क्रेडाई का वह आवेदन भी अस्वीकार कर दिया जिसमें कहा गया था मरदु फ्लैटों को ध्वस्त न किया जाए, बल्कि उनका किसी अन्य काम में इस्तेमाल किया जाये।

पीठ ने क्रेडाई का आवेदन ठुकराते हुये स्पष्ट शब्दों में कहा, ‘‘हम गिराने के अपने आदेश से पीछे हटने नहीं जा रहे हैं। इस मामले को नये सिरे से नहीं उठाया जा सकता। हमारा आदेश अंतिम है।’’ शीर्ष अदालत ने एक सदस्यीय समिति को भवन निर्माताओं को फ्लैट मालिकों द्वारा किये गये भुगतान के दस्तावेजी साक्ष्यों का आकलन करने का निर्देश भी दिया है।

इससे पहले, कुछ फ्लैट खरीदारों ने पीठ से कहा था कि उन्होंने भवन निर्माताओं को 25 लाख रुपए से अधिक राशि का भुगतान किया है। केरल सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि उसने अभी तक अंतरिम मुआवजे के रूप में फ्लैट मालिकों में दस करोड़ रुपए से अधिक राशि वितरित की है। 

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