सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर लगाई पर रोक, 11.8 लाख वनवासियों को मिली राहत

By भाषा | Published: February 28, 2019 03:46 PM2019-02-28T15:46:18+5:302019-02-28T15:46:18+5:30

शीर्ष अदालत बुधवार को 13 फरवरी के अपने आदेश पर रोक लगाने के केन्द्र सरकार के अनुरोध पर विचार के लिये सहमत हो गयी थी।

supreme court stays it order of eviction 11.8 lakh forest dwellers | सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर लगाई पर रोक, 11.8 लाख वनवासियों को मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने 21 राज्यों को 11.8 लाख वनवासियों और आदिवासियों को बेदखल करने संबंधी अपने 13 फरवरी के निर्देश पर गुरुवार को रोक लगा दी। जंगल की जमीन पर इन वनवासियों के दावे अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिये थे।

जस्टिस अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने इन राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे वनवासियों के दावे अस्वीकार करने के लिये अपनायी गयी प्रक्रिया के विवरण के साथ हलफनामे दाखिल करें। पीठ इस मामले में अब 30 जुलाई को आगे विचार करेगी।

शीर्ष अदालत बुधवार को 13 फरवरी के अपने आदेश पर रोक लगाने के केन्द्र सरकार के अनुरोध पर विचार के लिये सहमत हो गयी थी। न्यायालय ने इस आदेश के तहत 21 राज्यों से कहा था कि करीब 11.8 लाख उन वनवासियों को बेदखल किया जाये जिनके दावे अस्वीकार कर दिये गये हैं।

पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा, 'हम अपने 13 फरवरी के आदेश पर रोक लगा रहे हैं।' पीठ ने कहा कि वनवासियों को बेदखल करने के लिये उठाये गये तमाम कदमों के विवरण के साथ राज्यों के मुख्य सचिवों को हलफनामे दाखिल करने होंगे।

केन्द्र ने 13 फरवरी के आदेश में सुधार का अनुरोध करते हुये न्यायालय से कहा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून, 2016 लाभ देने संबंधी कानून है और बेहद गरीब और निरक्षर लोगों, जिन्हें अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, की मदद के लिये इसमें उदारता अपनाई जानी चाहिए।

Web Title: supreme court stays it order of eviction 11.8 lakh forest dwellers

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