दुर्गा पूजा समितियों को पैसा देने के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, लेकिन जारी किया नोटिस
By भाषा | Published: October 12, 2018 02:23 PM2018-10-12T14:23:56+5:302018-10-12T14:23:56+5:30
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायामूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने हालांकि दुर्गा पूजा समितियों को धन देने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
नई दिल्ली,12 अक्टूबरः उच्चतम न्यायालय ने 28,000 दुर्गा पूजा समितियों को 28 करोड़ रुपये देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायामूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने हालांकि दुर्गा पूजा समितियों को धन देने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता सौरभ दत्ता की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दुर्गा पूजा के लिए राज्य भर में 28,000 पूजा समितियों को 28 करोड़ रुपये देने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है।
गौरतलब है कि 10 सितंबर को ममता बनर्जी ने राज्य भर में 28 हजार पूजा समितियों में से प्रत्येक को 10 हजार रुपये देने की घोषणा की थी। इनमें से तीन हजार समितियां कोलकाता शहर में और 25 हजार समितियां जिलों में हैं। इसपर सरकार को 28 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।