ऑड-ईवन पर घिरी दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 'इस योजना से प्रदूषण कितना कम हुआ, डाटा पेश करें'

By विनीत कुमार | Published: November 4, 2019 04:52 PM2019-11-04T16:52:58+5:302019-11-04T16:55:16+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह शुक्रवार तक उस डाटा को पेश करे जिससे ये साबित हो कि ऑड ईवन से प्रदूषण कितना कम हुआ है।

Supreme Court orders Delhi Government to produce with data to prove pollution in Delhi reduces due to odd even | ऑड-ईवन पर घिरी दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 'इस योजना से प्रदूषण कितना कम हुआ, डाटा पेश करें'

ऑड-ईवन पर घिरी दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 'इस योजना से प्रदूषण कितना कम हुआ, डाटा पेश करें'

Highlightsसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा- ऑड ईवन से प्रदूषण कितना कम हुआ, डाटा पेश करेंसुप्रीम कोर्ट का दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी में पावर कट नहीं करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के ऑड-ईवन योजना को लेकर कई सवाल खड़े कर दिये हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सोमवार को आदेश दिया कि वह कोई डेटा या प्रूफ लेकर शुक्रवार को पेश हो जो ये दर्शाता हो कि दिल्ली में ऑड-ईवन से प्रदूषण कितना कम हुआ। 

साथ ही कोर्ट ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पावर कट नहीं हो ताकि डीजल जेनरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाए। कोर्ट ने प्रदूषण पर राज्यों को उच्च स्तरीय बैठक करने और इसकी रिपोर्ट 6 नवंबर तक देने को भी कहा है।

इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने सुनवाई के दौरान कहा- 'कारें कम प्रदूषण करती हैं। आप (दिल्ली) इस ऑड-ईवन से क्या हासिल कर रहे हैं।'

जस्टिस अरुण मिश्रा ने साथ ही दिल्ली सरकार से कहा, 'ऑड-ईवन के पीछे क्या सोच है? डीजल गाड़ियों को बैन करने की बात हम समझ सकते हैं लेकिन ऑड-ईवन योजना के पीछे क्या मत है।'


Web Title: Supreme Court orders Delhi Government to produce with data to prove pollution in Delhi reduces due to odd even

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