जम्मू-कश्मीर: नाबालिगों को हिरासत में रखने के मामले पर SC ने HC के जुवेनाइल जस्टिस पैनल से मांगी रिपोर्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 20, 2019 11:54 AM2019-09-20T11:54:35+5:302019-09-20T11:54:35+5:30

कोर्ट ने कहा कि हमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट मिली है जो उस दावे का समर्थन नहीं करती जिसमें कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर में लोग उच्च न्यायालय से संपर्क करने में असमर्थ हैं।

Supreme Court Juvenile Justice Committee High Court detention of children in Jammu and Kashmir Article 370 submit a report a week | जम्मू-कश्मीर: नाबालिगों को हिरासत में रखने के मामले पर SC ने HC के जुवेनाइल जस्टिस पैनल से मांगी रिपोर्ट

जम्मू-कश्मीर: नाबालिगों को हिरासत में रखने के मामले पर SC ने HC के जुवेनाइल जस्टिस पैनल से मांगी रिपोर्ट

जम्मू-कश्मीर में नाबालिगों को हिरासत में रखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज (20 सितंबर) कहा कि ने कश्मीर में बच्चों को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने के मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने कहा कि  वह कश्मीर में बच्चों को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने का मुद्दा उठाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगा क्योंकि यह नाबालिगों से जुड़ा अहम मुद्दा है।

कश्मीर में बच्चों को कथित तौर पर हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाने वाले बाल अधिकार कार्यकर्ता इनाक्षी गांगुली और शांता सिन्हा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने 16 सितंबर को शीर्ष अदालत को बताया था कि घाटी के लोग वहां उच्च न्यायालय से संपर्क नहीं साध पा रहे हैं।

इसके बाद पीठ ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश से इस बारे में रिपोर्ट मांगी थी। न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस ए नजीर ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता से कहा, ‘‘ हमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट मिली है जो उस दावे का समर्थन नहीं करती जिसमें कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर में लोग उच्च न्यायालय से संपर्क करने में असमर्थ हैं।’’



प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह कश्मीर में बच्चों को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने का मुद्दा उठाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगी क्योंकि याचिका में नाबालिगों से संबंधित ‘‘महत्वपूर्ण मुद्दे’’ उठाए गए हैं। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने कश्मीर में बच्चों को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने के मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को भी कहा ।

Web Title: Supreme Court Juvenile Justice Committee High Court detention of children in Jammu and Kashmir Article 370 submit a report a week

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