मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से मांगा जवाब

By भाषा | Published: October 25, 2019 12:33 PM2019-10-25T12:33:56+5:302019-10-25T12:33:56+5:30

यह याचिका यास्मीन जुबैर अहमद पीरजाद ने दायर की है जिसमें सरकारी अधिकारियों और वक्फ बोर्ड जैसे मुस्लिम निकायों को मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

Supreme Court issues notice to Centre and others of prohibition entry of Muslim women in mosque | मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से मांगा जवाब

Supreme Court issues notice to Centre and others of prohibition entry of Muslim women in mosque

सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं को प्रवेश देने के अनुरोध संबंधी जनहित याचिका पर शुक्रवार (25 अक्टूबर) को केंद्र सरकार से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस ए नजीर की पीठ ने मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया।

यह याचिका यास्मीन जुबैर अहमद पीरजाद ने दायर की है जिसमें सरकारी अधिकारियों और वक्फ बोर्ड जैसे मुस्लिम निकायों को मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। यह अनुरोध इस आधार पर किया गया है कि प्रवेश रोकना कई मौलिक अधिकारों का हनन है। 



 

Web Title: Supreme Court issues notice to Centre and others of prohibition entry of Muslim women in mosque

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