राफेल अवमानना मामले में राहुल गांधी को दोबारा नोटिस, सुप्रीम कोर्ट जवाब से संतुष्ट नहीं
By विनीत कुमार | Published: April 23, 2019 12:57 PM2019-04-23T12:57:43+5:302019-04-23T12:57:43+5:30
इससे पहले राहुल ने सोमवार को अपना जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने चुनाव के आवेश में आकर ऐसा बयान दे दिया और इसका उन्हें खेद है।
राहुल गांधी के राफेल मामले पर अदालत की बात को गलत तरीके से पेश करने संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को एक और नोटिस जारी किया है। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राहुल गांधी के जवाब से खुश नहीं है।
साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 30 अप्रैल तय की। इससे पहले राहुल ने सोमवार को अपना जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने चुनाव के आवेश में आकर ऐसा बयान दे दिया और इसका उन्हें खेद है। राहुल गांधी ने अपने जवाब में कहा कि वे मानते हैं कि राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जो उन्होंने कहा, वैसा कोर्ट ने नहीं कहा था।
Petition of BJP MP Meenakshi Lekhi against Rahul Gandhi matter: Supreme Court issued notice to Rahul Gandhi after not being satisfied with his response. Next hearing on April 30 pic.twitter.com/AWHPN5M9Fh
— ANI (@ANI) April 23, 2019
बता दें कि मीनाक्षी लेखी ने अपनी याचिका में कहा था कि राफेल से जुड़े लीक हुए दस्तावेजों पर सुप्रीम कोर्ट के विचार करने की बात को राहुल ने लगातार गलत तरीके से पेश किया और यह अदालत की अवमानना है।
दरअसल राहुल ने कुछ दिन पहले रायबरेली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि 'अब सुप्रीम कोर्ट भी जान गया है कि चौकीदार चोर है।' राहुल के इसी बयान को लेकर मीनाक्षी लेखी ने अवमानना का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया था।
इस मामले पर पिछले हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और राहुल से जवाब मांगा था। पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था, 'हम यह साफ करते हैं कि राहुल गांधी ने मीडिया और पब्लिक में गलत तरीके से बार रखी। हम यह साफ करते हैं कि हमने कोई ऐसी बात नहीं कही। हमने केवल दस्तावेजों को लेकर अपनी बात रखी थी।'