राफेल अवमानना मामले में राहुल गांधी को दोबारा नोटिस, सुप्रीम कोर्ट जवाब से संतुष्ट नहीं

By विनीत कुमार | Published: April 23, 2019 12:57 PM2019-04-23T12:57:43+5:302019-04-23T12:57:43+5:30

इससे पहले राहुल ने सोमवार को अपना जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने चुनाव के आवेश में आकर ऐसा बयान दे दिया और इसका उन्हें खेद है।

supreme Court issued notice Rahul Gandhi comments on rafael order says not satisfied with response | राफेल अवमानना मामले में राहुल गांधी को दोबारा नोटिस, सुप्रीम कोर्ट जवाब से संतुष्ट नहीं

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस (फाइल फोटो)

Highlightsराहुल गांधी ने सोमवार को अपने जवाब में माना था कि उन्होंने गलत बयान दियाराहुल गांधी ने अपने जवाब में कहा था कि उन्होंने चुनावी आवेश में ऐसा बयान दियाइस मामले की सुनवाई अब 30 अप्रैल को होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राहुल के बयान से संतुष्ट नहीं

राहुल गांधी के राफेल मामले पर अदालत की बात को गलत तरीके से पेश करने संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को एक और नोटिस जारी किया है। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राहुल गांधी के जवाब से खुश नहीं है।

साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 30 अप्रैल तय की। इससे पहले राहुल ने सोमवार को अपना जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने चुनाव के आवेश में आकर ऐसा बयान दे दिया और इसका उन्हें खेद है। राहुल गांधी ने अपने जवाब में कहा कि वे मानते हैं कि राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जो उन्होंने कहा, वैसा कोर्ट ने नहीं कहा था। 


बता दें कि मीनाक्षी लेखी ने अपनी याचिका में कहा था कि राफेल से जुड़े लीक हुए दस्तावेजों पर सुप्रीम कोर्ट के विचार करने की बात को राहुल ने लगातार गलत तरीके से पेश किया और यह अदालत की अवमानना है।

दरअसल राहुल ने कुछ दिन पहले रायबरेली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि 'अब सुप्रीम कोर्ट भी जान गया है कि चौकीदार चोर है।' राहुल के इसी बयान को लेकर मीनाक्षी लेखी ने अवमानना का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया था। 

इस मामले पर पिछले हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और राहुल से जवाब मांगा था। पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था, 'हम यह साफ करते हैं कि राहुल गांधी ने मीडिया और पब्लिक में गलत तरीके से बार रखी। हम यह साफ करते हैं कि हमने कोई ऐसी बात नहीं कही। हमने केवल दस्तावेजों को लेकर अपनी बात रखी थी।' 

English summary :
In the matter of misrepresenting Raphael case the court's matter the Supreme Court has issued another notice to Rahul Gandhi. While hearing a petition filed by BJP leader Meenakshi Lekhi, the Supreme Court said that she is not happy with Rahul Gandhi's reply.


Web Title: supreme Court issued notice Rahul Gandhi comments on rafael order says not satisfied with response

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