कुरान से 26 आयतों को हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, लगाया 50 हजार का जुर्माना, जानें पूरा मामला

By विनीत कुमार | Published: April 12, 2021 02:26 PM2021-04-12T14:26:25+5:302021-04-12T14:42:28+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने सैयद वसीम रिजवी की उस याचिका को खारिज किया जिसमें कुरान की कुछ आयतों हटाने की बात कही गई थी। रिजवी की दलील थी कि इन आयतों से आतंक को बढ़ावा मिलता है।

Supreme Court dismisses plea for deletion of some verses from the Quran | कुरान से 26 आयतों को हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, लगाया 50 हजार का जुर्माना, जानें पूरा मामला

कुरान की आयतों के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की (फाइल फोटो)

Highlightsसैयद वसीम रिजवी ने कुरान से 26 आयतों को हटाने की मांग की थीसुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने दी गई थी याचिका, कोर्ट ने इसे खारिज कियाकई मुस्लिम संगठन रिजवी की इस याचिका का विरोध कर रहे थे

सुप्रीम कोर्ट ने पवित्र कुरान से कुछ आयतों को हटाने की संबंधी जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता सैयद वसीम रिजवी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रिजवी यूपी के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं।

वसीम रिजवी ने 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाया जाए। उनकी दलील थी कि इन आयतों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। 

रिजवी की याचिका पर कोर्ट में क्या-क्या हुआ

जस्टिस रोहिंटन नरीमन के नेतृत्व वाली बेंच ने याचिका को 'बेहद ओछा' बताते हुए कहा कि रिजवी को 50 हजार का जुर्माना भरना होगा।

रिजवी के वकील से जस्टिस नरीमन ने पूछा- 'क्या आप वाकई इस याचिका पर बहस करना चाहते हैं।' इस पर वकील ने दो मिनट का समय मांगा और फिर अपनी दलील में ये बताने की कोशिश की कैसे इन आयतों का इस्तेमाल मदरसों में 'इस्लामिंक आतंकवाद को बढ़ावा' देने में किया जाता है।

इसके बाद कोर्ट ने याचिका को ओछा बताते हुए इसे खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि पवित्र कुरान के कुछ आयतों के जरिए इस्लाम अपने मूल लक्ष्य से अलग होता जा रहा है और अब इसकी पहचान हिंसक व्यवहार, आतंकवाद, रूढिवाद और कट्टरवाद से होने लगी है।

कई मुस्लिम संगठन कर रहे थे याचिका का विरोध

पिछले दिनों विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया था। केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने रिजवी को एक नोटिस जारी कर अपना बयान वापस लेने और बिना शर्त माफी मांगने को भी कहा था।

ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने पूरे मामले पर पिछले महीने कहा था कि कुरान शरीफ से 26 आयतें निकालने की मांग वाली याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर कर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की भावनाओं पर जबरदस्त चोट की है।

वहीं, पिछले ही महीने रिजवी की याचिका के बाद उनके परिवार ने उनसे कोई नाता नहीं होने का ऐलान कर दिया है। रिजवी के छोटे भाई जहीर रिजवी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे कह रहे हैं कि 'वसीम रिजवी से न तो मेरा, न मेरी मां का, न भाई और न ही बहन का कोई ताल्लुक है। कोई भी उनसे सम्बन्ध नहीं रखना चाहता। वह पागल हो गये हैं। उन्हें दीन और इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, इसलिये वह इस तरह की बातें बोलते हैं।'

Web Title: Supreme Court dismisses plea for deletion of some verses from the Quran

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