सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका को किया खारिज, कहा- PIL के लिए भी अनुशासन हो

By भाषा | Published: January 31, 2019 04:04 PM2019-01-31T16:04:44+5:302019-01-31T16:04:44+5:30

सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के मामले में 2018 के अक्टूबर में प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसे रद्द करने से दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी 2019 को इनकार कर दिया था।

Supreme Court dismisses PIL challenging appointment of Rakesh Asthana | सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका को किया खारिज, कहा- PIL के लिए भी अनुशासन हो

सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका को किया खारिज, कहा- PIL के लिए भी अनुशासन हो

Highlightsयाचिका में सीबीआई मुखिया की सेवायें समाप्त करने के बारे में उचित दिशानिर्देश तैयार करने का भी अनुरोध किया गया था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया।

सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के मामले में पिछले साल अक्टूबर में प्राथमिकी दर्ज की थी जिसे रद्द करने से दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी को इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने जांच ब्यूरो को इस मामले की जांच पूरी करने के लिये 10 सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की थी।

इस बीच सरकार ने 18 जनवरी को अस्थाना को बीसीएएस का महानिदेशक नियुक्त किया था। मनोहर लाल शर्मा ने इस नियुक्ति को चुनौती देते हुये दायर याचिका में दलील दी थी कि यह कानून के प्रावधानों के विपरीत है और अस्थाना के खिलाफ जांच लंबित होने की वजह से उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि सीसीए नियम-1965 के अनुरूप राकेश अस्थाना को निलंबित करने की बजाय उन्हें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का मुखिया बना दिया गया है। गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की सीबीआई में अपने पूर्व मुखिया आलोक कुमार वर्मा के साथ कई महीनों से तकरार चल रही थी और दोनों शीर्ष अधिकारियों ने एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे।

याचिका में सीबीआई मुखिया की सेवायें समाप्त करने के बारे में उचित दिशानिर्देश तैयार करने का भी अनुरोध किया गया था।

Web Title: Supreme Court dismisses PIL challenging appointment of Rakesh Asthana

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