राजस्थान में अवैध रेत खनन, सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार, डीएम और एसपी तुरंत एक्शन लेकर रोकें
By भाषा | Published: February 19, 2020 02:09 PM2020-02-19T14:09:34+5:302020-02-19T14:09:34+5:30
उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार को अवैध रेत खनन तत्काल प्रभाव से रोकने का दिया आदेश है। राजस्थान सरकार, सभी जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों को राज्य में अवैध रेत खनन रोकने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार से चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा। केंद्रीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति को राजस्थान में अवैध रेत खनन मामले की जांच करने का निर्देश दिया।
उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में अवैध और अनियंत्रित तरीके से हो रहे रेत खनन पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार, उसके कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को तत्काल प्रभाव से इसे रोकने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने राज्य सरकार से इस संबंध में चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अवैध रेत खनन संभवत: ‘ पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति’ पहुंचाएगा।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत भी पीठ का हिस्सा हैं जिसने न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को अवैध रेत खनन मामले की जांच करने और इससे निपटने के कदम सुझााते हुए एक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।
पीठ ने कहा कि सीईसी को रेत कारोबारियों, इसे लाने- ले जाने का काम करने वाले और अन्य पक्षों को पेश आ रही समस्याओं पर विचार करने को कहा है। समिति के पास जांच के लिए सरकार के किसी अधिकारी समेत किसी को भी तलब करने का अधिकार होगा।
उच्चतम न्यायालय राजस्थान में रेत खनन को लेकर डाली गई कई याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। न्यायालय ने 2017 में भी राजस्थान में अवैध रेत खनन रोकने का आदेश दिया था।
Supreme Court directs the Central Empowered Committee (CEC), appointed by SC to go into question of illegal sand mining in Rajasthan and file a report along with its suggestions to stop illegal mining in state in 4 weeks.
— ANI (@ANI) February 19, 2020