सुनंदा पुष्कर मौत मामलाः थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित
By रामदीप मिश्रा | Published: July 4, 2018 10:47 AM2018-07-04T10:47:31+5:302018-07-04T10:47:31+5:30
कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में आरोपी मानकर थरूर को एक समन जारी कर 7 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। वहीं, दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें थरूर को संदिग्ध माना गया था।
नई दिल्ली, 03 जुलाईः सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह फैसला गुरुवार को सुनाया जाएगा। बता दें, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में थरूर को आरोपी माना था, जिसके बाद मंगलवार को उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के डर से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
Sunanda Pushkar death case: Delhi's Patiala House Court reserves order on Shashi Tharoor's anticipatory bail plea for tomorrow pic.twitter.com/pYLYjv4ENU
— ANI (@ANI) July 4, 2018
कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में आरोपी मानकर थरूर को एक समन जारी कर 7 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। वहीं, दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें थरूर को संदिग्ध माना गया था। दिल्ली पुलिस की यह चार्जशीट आईपीसी की धारी 306 और 498(ए) के तहत दायर की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 मई को की जाएगी। चार्जशीट के मुताबिक, थरूर संदेह के दायरे में हैं, लेकिन उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक लग्जरी होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं। इस घटना से कुछ दिन पहले उनकी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहर तरार के साथ टि्वटर पर तीखी बहस भी हुई थी। इस बहस की कथित वजह शशि थरूर और मेहर तरार के बीच नजदीकियां बताई गईं।
थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत अब भी एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। सीबीआई की सीएफएसएल की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनंदा की मौत सिगरेट में जहर देने से नहीं हुई थी।
सीबीआई ने एम्स के डॉक्टरों संग होटल लीलावती के कमरा नम्बर 345 से सिगरेट, पानी की बोतल और दीवार पर लगे कथित खून के धब्बे उठाए थे। जनवरी 2014 में सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध परिस्थितियों में होटल के कमरे में मौत हो गई थी।
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