सुनंदा पुष्कर हत्याकांड: कोर्ट ने शशि थरुर को सबूत सौंपने का दिया आदेश दिया
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: November 3, 2018 07:11 PM2018-11-03T19:11:50+5:302018-11-03T19:11:50+5:30
राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में पुलिस को कुछ दस्तावेज कांग्रेस नेता शशि थरूर को सौंपने के निर्देश दिए. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने यह निर्देश तब पारित किया जब थरूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पहवा ने बताया कि अभियोजन की ओर से मुहैया कराए गए कुछ इलेक्ट्रानिक सबूत अच्छी स्थिति में नहीं हैं.
पुलिस की ओर से मामले की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि थरूर को ताजा प्रतियां दी जाएंगी. इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख एक दिसंबर तय की. सबूतों में कई दस्तावेज शामिल हैं और इनमें मामले के कई गवाहों के दर्ज बयान भी हैं.
बता दें कि पुष्कर शहर के एक लक्जरी होटल स्थित एक सुइट में 17 जनवरी 2014 की रात में मृत मिली थीं. थरूर और उनकी पत्नी सुनंदा होटल में रह रही थी क्योंकि थरूर का सरकारी बंगले का जीर्णोद्धार चल रहा था. अदालत ने थरूर की ओर से दायर एक अर्जी पर दिल्ली पुलिस को आरोप पत्र के साथ विभिन्न दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया था जिसमें गवाहों के बयान भी शामिल हैं.
तिरूवनंतपुरम से सांसद थरूर को गत सात जुलाई को तब नियमित जमानत प्रदान कर दी गई थी जब वह अपने खिलाफ जारी समन का पालन करते हुए अदालत के समक्ष पेश हुए थे.