आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामलाः दिल्ली की अदालत ने चिदंबरम की सीबीआई हिरासत 30 अगस्त तक बढ़ाई
By भाषा | Published: August 26, 2019 05:16 PM2019-08-26T17:16:46+5:302019-08-26T17:16:46+5:30
अब पी चिदंबरम को 30 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा।सीबीआई ने पी चिदंबरम की 5 दिनों के लिए और हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने 4 दिनों के लिए रिमांड बढ़ा दी है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को झटका लगा है। अदालत ने पी चिदंबरम की कस्टडी 4 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब पी चिदंबरम को 30 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा।सीबीआई ने पी चिदंबरम की 5 दिनों के लिए और हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने 4 दिनों के लिए रिमांड बढ़ा दी है।
Special CBI court extends CBI remand of Former Union Minister P. Chidambaram by 4 days in connection with INX Media case. He will be produced before the court on 30th August. pic.twitter.com/sY9HxU69fi
— ANI (@ANI) August 26, 2019
आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की चार दिनों की सीबीआई हिरासत खत्म होने पर सोमवार को दिल्ली एक अदालत में पेश किया गया।
आईएनएक्स मीडिया प्रकरण में सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई से उच्चतम न्यायालय के इनकार करने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया।
Delhi: CBI court reserves the order on remand application of CBI seeking further remand of P Chidambaram in INX media case. pic.twitter.com/9umlWDpIIC
— ANI (@ANI) August 26, 2019
राज्यसभा सदस्य चिदंबरम को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष पेश किया गया। चिदंबरम को सीबीआई ने जोरबाग स्थित उनके आवास से 21 अगस्त की रात गिरफ्तार किया था। उन्हें 22 अगस्त को अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें चार दिनों की सीबीआई हिरासत में सौंप दिया था।
चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को एफआईपीबी की मंजूरी दिलाने में बरती गई कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। यह मंजूरी 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए दी गई थी। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी 2017 में इस सिलसिले में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था।
सीबीआई ने पूछताछ के लिए चिदंबरम की और पांच दिनों की हिरासत मांगी
आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की चार दिनों की सीबीआई हिरासत खत्म होने पर सोमवार को उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। जांच एजेंसी ने उनकी और पांच दिनों की हिरासत मांगी।
आईएनएक्स मीडिया प्रकरण में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई से उच्चतम न्यायालय के इनकार करने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने राज्यसभा सदस्य चिदंबरम को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष पेश किया। जांच एजेंसी ने उनसे पूछताछ के लिए और पांच दिनों की हिरासत मांगी।
सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल के.एन. नटराजन सीबीआई की ओर से दलीलें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार है। अभियोजकों ने कहा कि चिदंबरम से 23 से 26 अगस्त तक पूछताछ की गई और एक सह-आरोपी से उनका आमना-सामना कराया गया है, लेकिन यह पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने अदालत के समक्ष एक फाइल पेश की, जिसमें आरोपियों के बीच ईमेल के आदान प्रदान हैं।
मेहता ने दलील दी, ‘‘हमें चिदंबरम को और पांच दिनों तक हिरासत में रखने की जरूरत है क्योंकि सह-आरोपी से आमने-सामने करा कर बड़ी साजिश का खुलासा करने की कार्यवाही जारी रहेगी। चिदंबरम को सीबीआई ने जोरबाग स्थित उनके आवास से 21 अगस्त की रात गिरफ्तार किया था। उन्हें 22 अगस्त को अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें चार दिनों की सीबीआई हिरासत में सौंप दिया था। इस बीच, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के धनशोधन मामले में आरोपी चिदंबरम की गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि मंगलवार तक के लिये बढ़ा दी।
गौरतलब है कि चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने में बरती गई कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। यह मंजूरी 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए दी गई थी। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी 2017 में इस सिलसिले में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था।
शीर्ष न्यायालय में न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि धन शोधन के मामले में अग्रिम जमानत रद्द करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की अपील पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।