सपा नेता आजम खान की गई विधायकी, विधानसभा की सदस्यता से हुए अयोग्य घोषित

By रुस्तम राणा | Published: October 28, 2022 08:00 PM2022-10-28T20:00:27+5:302022-10-28T20:26:44+5:30

2019 के हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान को गुरुवार को 3 साल जेल की सजा और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

SP leader and Rampur MLA Azam Khan disqualified from the membership of the UP Legislative Assembly | सपा नेता आजम खान की गई विधायकी, विधानसभा की सदस्यता से हुए अयोग्य घोषित

सपा नेता आजम खान की गई विधायकी, विधानसभा की सदस्यता से हुए अयोग्य घोषित

Highlights2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है कोर्ट में दोषी पाए जाने पर उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित करार दिया गया हैसपा नेता इस साल 10वीं बार रामपुर से विधायक चुने गए थे

लखनऊ:समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर के विधायक आजम खान यूपी विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए हैं। शुक्रवार को यूपी विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। 2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान को गुरुवार को 3 साल जेल की सजा और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हेट स्पीच मामले में फैसले के बाद आजम खान को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित करार दिया गया है। सपा नेता इस साल 10वीं बार रामपुर से विधायक चुने गए थे। 

आजम खान को गुरुवार को रामपुर में एक सांसद / विधायक अदालत ने तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसने उन्हें 2019 के आम चुनाव अभियान के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य पर की गई टिप्पणियों पर अभद्र भाषा के आरोप में दोषी ठहराया था। आजम को उसी अदालत ने तुरंत जमानत दे दी थी ताकि वह अपनी दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकें।

प्राथमिकी के अनुसार, आजम ने रामपुर के तत्कालीन कलेक्टर पर "एक महीने के भीतर रामपुर को नर्क में बदलने" और "दंगे भड़काने" की कोशिश करने का आरोप लगाया था। आजम पर दंड संहिता की धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505ए (सार्वजनिक शरारत) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 (चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
 

Web Title: SP leader and Rampur MLA Azam Khan disqualified from the membership of the UP Legislative Assembly

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे