शॉट डियोडरेंट के विवादित विज्ञापन के बाद केंद्र की बड़ी कार्रवाई, रेप को बढ़ावा देने वाले सभी डियोडरेंट विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश

By विशाल कुमार | Published: June 5, 2022 06:54 AM2022-06-05T06:54:31+5:302022-06-05T06:56:16+5:30

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऐसे सभी विवादित डियोडरेंट विज्ञापनों पर रोक लगाने का आदेश देते हुए कहा कि विज्ञापन दिशानिर्देशों के अनुसार एक जांच की जा रही है।

shot deo controversial ads centre dcw | शॉट डियोडरेंट के विवादित विज्ञापन के बाद केंद्र की बड़ी कार्रवाई, रेप को बढ़ावा देने वाले सभी डियोडरेंट विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश

शॉट डियोडरेंट के विवादित विज्ञापन के बाद केंद्र की बड़ी कार्रवाई, रेप को बढ़ावा देने वाले सभी डियोडरेंट विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश

Highlightsडीसीडब्ल्यू ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिख था।एक महिला विरोधी विज्ञापन के प्रसारित होने की जानकारी देते हुए उसे बंद करने की मांग की थी।

नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) से पत्र मिलने के बाद शुक्रवार को केंद्र सरकार ने महिला विरोधी और बलात्कार को बढ़ावा देने वाले बॉडी स्प्रे के विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऐसे सभी विवादित डियोडरेंट विज्ञापनों पर रोक लगाने का आदेश देते हुए कहा कि विज्ञापन दिशानिर्देशों के अनुसार एक जांच की जा रही है।

दरअसल, डीसीडब्ल्यू ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर एक महिला विरोधी विज्ञापन के प्रसारित होने की जानकारी देते हुए उसे बंद करने की मांग की थी।

विज्ञापन के प्रसारित होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उस पर आपत्ति जताना शुरू कर दिया था। डीसीडब्ल्यू ने विज्ञापन को रेप कल्चर को बढ़ावा देने वाला बताते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।

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