आप MLA सोमदत्त को झटका, कोर्ट ने छह महीने के लिए तिहाड़ जेल भेजा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 12, 2019 04:58 PM2019-09-12T16:58:22+5:302019-09-12T16:58:22+5:30
दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोम दत्त को छह महीने के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने की अपील को खारिज कर दिया।
दिल्ली की एक अदालत द्वारा आप विधायक सोम दत्त की अपील खारिज कर दिए जाने के बाद छह माह की सजा काटने के लिये उन्हें बृहस्पतिवार को हिरासत में ले लिया गया।
सोम दत्त को 2015 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक व्यक्ति पर बेसबॉल के बल्ले से हमला करने के मामले में छह महीने की जेल की सजा सुनायी गयी थी। उनके वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा कि विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने आप नेता द्वारा दायर अर्जी को खारिज कर दिया और कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
इरशाद ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने मामले में नेता को दोषी ठहराने में गलती की। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने चार जुलाई को दत्त को छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी और साथ ही उन पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
A Delhi court sends Aam Aadmi Party (AAP) MLA Som Dutt to Tihar jail for six months, dismissing his appeal against conviction by the Magistrate Court. He was earlier awarded a 6-month jail term in connection with a 2015 assault case.
— ANI (@ANI) September 12, 2019
अदालत ने कहा था कि घटना से पहले वह दिल्ली विधानसभा के सदस्य थे और आगामी विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। अदालत ने कहा था कि इसका मतलब है कि वह जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने अपराध की गंभीरता और उसके परिणामों को जानते हुए अपराध किया है।
अदालत ने हालांकि उन्हें सजा के खिलाफ अपील करने के लिए पांच अगस्त, 2019 तक 10,000 रुपये के निजी और ज़मानत बांड पर जमानत दे दी थी। दत्त के खिलाफ उत्तरी दिल्ली के गुलाबी बाग पुलिस स्टेशन में 2015 में एक प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने शिकायतकर्ता के पैरों में बेसबॉल के बल्ले से हमला किया था और उनके समर्थकों ने शिकायतकर्ता को सड़क पर खींच कर मारपीट की थी।