मुंबईः सांसद संजय राउत ऑर्थर रोड जेल से रिहा, पात्रा चॉल घोटाले केस में मिली है जमानत, देखें वीडियो

By सतीश कुमार सिंह | Published: November 9, 2022 07:12 PM2022-11-09T19:12:00+5:302022-11-09T20:00:58+5:30

धन शोधन मामले में अदालत से जमानत मिलने के बाद शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) सांसद संजय राउत मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आ गए।

Shiv Sena MP Sanjay Raut steps out of Mumbai's Arthur Road jail after court grants him bail in money-laundering case see video | मुंबईः सांसद संजय राउत ऑर्थर रोड जेल से रिहा, पात्रा चॉल घोटाले केस में मिली है जमानत, देखें वीडियो

जमानत मिलने के बाद राउत मुंबई की आर्थर रोड जेल से बुधवार शाम बाहर आ गए।

Highlightsप्रवर्तन निदेशालय ने 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। न्यायिक हिरासत में मुंबई की आर्थर रोड जेल में थे।जमानत मिलने के बाद संजय राउत मुंबई की आर्थर रोड जेल से बुधवार शाम बाहर आ गए।

मुंबईः शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता और सांसद संजय राउत को मुंबई की PMLA अदालत द्वारा पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया। बम्बई उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत से मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया था।

विशेष अदालत ने राउत और सह-आरोपी प्रवीण राउत की जमानत दिन में मंजूर कर ली थी और शुक्रवार तक इस जमानत आदेश पर रोक का प्रवर्तन निदेशालय का अनुरोध ठुकरा दिया था। इसके बाद ईडी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया।

धन शोधन मामले में विशेष अदालत से जमानत मिलने के कुछ घंटे बाद शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत बुधवार शाम मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आए। शाम करीब पांच बजे राउत के वकीलों ने जमानत आदेश आर्थर जेल रोड पहुंचाया और करीब छह बजकर 50 मिनट पर राउत जेल से बाहर निकले। वह करीब तीन महीने से जेल में थे।

ईडी ने राज्यसभा सांसद संजय राउत को एक अगस्त को उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। वहीं, जमानत मिलने के बाद राउत के जेल से बाहर आने की जानकारी पर उनके समर्थक आर्थर रोड जेल के बाहर जमा होना शुरू हो गए।

राउत के जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और उनके समर्थन में नारे लगाए। इस दौरान समर्थकों ने जेल के करीब पटाखे भी चलाए। बम्बई उच्च न्यायालय ने कथित धनशोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को एक विशेष अदालत से मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि वह इस तरह का आदेश दोनों पक्षों को सुने बिना नहीं पारित कर सकती। इसके साथ ही इसने मामले की सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया। एक विशेष अदालत ने राउत और सह-आरोपी प्रवीण राउत की जमानत दिन में मंजूर कर ली थी और शुक्रवार तक इस जमानत आदेश पर रोक का प्रवर्तन निदेशालय का अनुरोध ठुकरा दिया था।

ईडी ने राज्यसभा सांसद संजय राउत को 31 जुलाई को उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। जमानत मिलने के बाद राउत मुंबई की आर्थर रोड जेल से बुधवार शाम बाहर आ गए।

उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना ने पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय राउत को धनशोधन के एक मामले में यहां की एक अदालत द्वारा जमानत दिये जाने के बाद बुधवार को कहा कि ‘शेर लौट आया है’। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने कहा कि जब तक पार्टी में संजय राउत जैसे नेता हैं, उसे कोई डर नहीं है।

पार्टी की उप नेता ने कहा, ‘‘टाइगर इज बैक (शेर लौट आया है)’’। राज्यसभा सदस्य राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने इसी साल 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में मुंबई की आर्थर रोड जेल में हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता रोहित पवार ने एक बाघ के पिंजड़े से छोड़े जाने का वीडियो ट्वीट किया और राउत को टैग किया।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि सच की जीत हुई है। संजय राउत के भाई और विखरोली से विधायक सुनील राउत ने कहा, ‘‘जनता का आशीर्वाद संजय राउत के साथ था। वह फिर से पार्टी के लिए काम करना शुरू करेंगे ताकि विधान सभा पर भगवा लहराए।’’ ईडी ने गोरेगांव की पात्रा चॉल के पुनर्विकास के सिलसिले में वित्तीय अनियमितताओं में कथित भूमिका के लिए संजय राउत को गिरफ्तार किया था।

(इनपुट एजेंसी)

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