महिलाओं के विरुद्ध दंड के कड़े प्रावधान करने वाला ‘शक्ति’ विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा से पारित

By भाषा | Updated: December 23, 2021 19:07 IST2021-12-23T19:07:57+5:302021-12-23T19:07:57+5:30

'Shakti' bill to make stringent provisions of punishment against women passed by Maharashtra Assembly | महिलाओं के विरुद्ध दंड के कड़े प्रावधान करने वाला ‘शक्ति’ विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा से पारित

महिलाओं के विरुद्ध दंड के कड़े प्रावधान करने वाला ‘शक्ति’ विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा से पारित

मुंबई, 23 दिसंबर महाराष्ट्र विधानसभा ने बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से ‘शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक पारित किया जिसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए मौत की सजा समेत दंड के कड़े प्रावधान किये गए हैं।

विधेयक में ऐसे मामलों के तेजी से निपटारे का प्रावधान किया गया है और अब यह विधान परिषद में पेश किया जाएगा।

विधेयक को संयुक्त समिति की मंजूरी मिलने के बाद गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने इसे विधानसभा में पेश किया। वलसे पाटिल ने बृहस्पतिवार को निचले सदन में समिति के सुझावों को रखा था।

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Web Title: 'Shakti' bill to make stringent provisions of punishment against women passed by Maharashtra Assembly

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