पाकिस्तानी सेना प्रमुख को गले लगाने पर बढ़ी सिद्धू की मुश्किलें, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज
By भाषा | Published: August 21, 2018 03:11 AM2018-08-21T03:11:36+5:302018-08-21T03:11:36+5:30
अदालत ने इस मामले की सुनवाई की तारीख 24 अगस्त को तय की है।
मुजफ्फरपुर, 21 अगस्त: बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में पूर्व क्रिकेटर और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने को लेकर आज एक परिवाद पत्र दायर किया गया है।
वकील सुधीर कुमार ओझा ने उक्त परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरि प्रसाद की अदालत में भादवि की धारा 124 ए, 153 बी, और 504 के तहत दर्ज करायी है । अदालत ने इस मामले की सुनवाई की तारीख 24 अगस्त को तय की है।
सिद्धू गत 18 अगस्त को पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वहां गए थे और उस दौरान पाकिस्तानी जनरल कमर जावेद बाजवा को गले लगाया था।
बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को गले लगाने के लिए अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी पर निशाना साधते हुए उनके कृत्य को ‘‘गलत’’ बताया जबकि भाजपा समेत विपक्षी दलों ने भी सिद्धू की आलोचना की थी।
सफाई में बाजवा को गले लगाने के बारे में पूछे जाने पर सिद्धू ने कहा था, ‘‘अगर कोई (पाक सेना प्रमुख) मेरे पास आता है और कहता है कि हमारी संस्कृति एक है और हम पहले सिख गुरू, गुरू नानक देव की 550वीं जयंती पर पाकिस्तान में गुरूद्वारा करतारपुर साहिब का मार्ग खोलेंगे तो मैं क्या कर सकता था?’’