जी20 आयोजनों से पहले उत्तर-पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लागू, जुलूस-रैली और जनसभा पर लगी रोक
By अंजली चौहान | Published: May 26, 2023 11:07 AM2023-05-26T11:07:41+5:302023-05-26T11:16:17+5:30
उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में जी20 आयोजनों से पहले पुलिस ने धारा 144 लगाने का फैसला किया है। 2020 में हुए दंगों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।

फाइल फोटो
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में जी20 कार्यक्रमों से पहले दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने पूर्वोत्तर दिल्ली में जी20 से पहले धारा 144 लागू कर दी है।
पुलिस द्वारा जारी नोटिस में कहा दया है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली जहां 2020 में धंगे हुए थे वहां धारा 144 लागू की जाती है। यह आदेश 10 अप्रैल को लागू किया गया था जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा।
आदेश में आंदोलनकारियों या जनप्रतिनिधियों द्वारा गैरकानूनी गतिविधियों, मार्च, सड़कों और मार्गों को रोकना, किसी भी तरह की रैली या जुलूस निकालना और सार्वजनिक बैठक का आयोजन करना वर्जित है।
गौरतलब है कि जी20 कार्यक्रमों के दौरान हिंसा या शांति भंग करने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। पुलिस के अनुसार, ये आदेश अगले दो महीनों के लिए लागू किया गया है।
इसे जरूरत पड़ने पर आगे भी लागू किया जा सकता है। इस आदेश का उल्लंघन करना वालों पर भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।
2020 में दिल्ली में हुए थे दंगे
बता दें कि साल 2020 में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधिरयों के बीच संघर्ष के कारण दंगे भड़क उठे थे। इस साम्प्रदायिक दंगों के कारण इलाके में काफी तनाव फैल गया है।
दिल्ली के जाफराबाज, मौजपुर, बाबरपुर, घोंडा, चांदबाग, शिव विहार, यमुना विहार, भजनपुरा इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़ग गई थी। इस हिंसा में कम से कम 53 लोगों की जान चली गई थी और करीब 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।
दंगे भड़कने के कारण निजी और सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया गया था। उग्र भीड़ से कई दुकानों, मकानों और वाहनों को पेट्रोल बम से फूंक दिया था।
दंगाईयों ने इस दौरान पुलिस बल पर पथराव भी किया था जिससे कारण कई पुलिस वाले भी जख्मी हो गए थे। दंगे के कारण राजधानी में राजनीति हलचल काफी तेज हो गई। पक्ष और विपक्ष के दल एक दूसरे पर दंगे को लेकर इल्जाम लगाने में जुट गए।