पणजी, 27 मार्च गोवा प्रशासन ने कोविड-19 के प्रसार पर नियंत्रण पाने के लिए होली, शब-ए-बारात, ईस्टर और ईद-उल फितर से पहले भीड़ पर रोक लगाने के लिए अपने दोनों ही जिलों में शनिवार को धारा 144 लगा दी।
उत्तरी और दक्षिण गोवा के जिलाधिकारियों ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जमावड़े पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।
आदेश में कहा गया है कि देश के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामले फिर तेजी से बढ़े हैं और होली, शब-ए-बारात, ईस्टर और ईद-उल-फितर पर भीड़ भीड़ एवं अन्य कार्यक्रमों से स्थिति बिगड़ सकती है।
राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मानक संचालन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इन त्योहारों के सिलसिले में स्थानीय स्तर पर पाबंदियां लगायी हैं।
आदेश में कहा गया है कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए लोगों के बीच एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना जरूरी है इसलिए धारा 144 लगायी गयी है।
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