seat belt: कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए ‘थ्री-पॉइंट’ सीट बेल्ट मुहैया कराना अनिवार्य, जानें सरकार ने क्यों लिया फैसला

By सतीश कुमार सिंह | Published: February 10, 2022 06:31 PM2022-02-10T18:31:58+5:302022-02-10T18:32:51+5:30

seat belt: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में 354,796 सड़क दुर्घटनाओं में 133,201 लोगों की मौत हुई और 335,201 लोग घायल हुए थे।

seat belt three-point mandatory all front-facing passengers in car Union minister Nitin Gadkari said | seat belt: कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए ‘थ्री-पॉइंट’ सीट बेल्ट मुहैया कराना अनिवार्य, जानें सरकार ने क्यों लिया फैसला

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। (file photo)

Highlightsकरीब पांच लाख दुर्घटनाओं में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है।दुनिया भर में कारों की लगभग सभी सीटों पर एक मानक प्रावधान है। लाखों लोगों की जान बच सकती है।

seat belt: देश में सड़क सुरक्षा की स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। भारत में कारों में बीच की सीट के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया है। देशभर में हर साल होने वाली करीब पांच लाख दुर्घटनाओं में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है।

वॉल्वो कार्स द्वारा दुनिया के सामने पेश किया गया था। थ्री पॉइंट सीट बेल्ट अब दुनिया भर में कारों की लगभग सभी सीटों पर एक मानक प्रावधान है। दुर्घटनाओं के मामले में सीट बेल्ट सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इससे लोगों की जान बच सकती है।

सरकार ने वाहन विनिर्माता कंपनियों को कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए ‘थ्री-पॉइंट’ सीट बेल्ट मुहैया कराना अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था कार की पिछली सीट में बीच में बैठने वाले यात्री के लिए भी लागू होगी। कार कंपनियों को बीच वाले यात्री के लिए भी थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट मुहैया करानी होगी। गडकरी ने कहा, ‘‘मैंने इस प्रावधान वाली फाइल पर कल ही हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत कार विनिर्माताओं को वाहन में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है।’’

प्रावधान के लागू होने का मतलब है कि किसी कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट देना अब जरूरी होगा। फिलहाल कार की अगली दोनों सीटों और पीछे की कतार में दो लोगों के लिए ही थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट दी जाती है।  वहीं पिछली कतार वाली बीच की सीट के लिए सिर्फ टु-पॉइंट सीट बेल्ट ही आते हैं। सवारियों की सुरक्षा को देखते हुए सीट बेल्ट की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

Web Title: seat belt three-point mandatory all front-facing passengers in car Union minister Nitin Gadkari said

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