स्कूल भर्ती अनियमितता: बंगाल सरकार ने सीबीआई जांच के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंड पीठ में अपील की

By भाषा | Updated: November 23, 2021 20:47 IST2021-11-23T20:47:35+5:302021-11-23T20:47:35+5:30

School recruitment irregularities: Bengal government appeals against CBI probe in division bench of High Court | स्कूल भर्ती अनियमितता: बंगाल सरकार ने सीबीआई जांच के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंड पीठ में अपील की

स्कूल भर्ती अनियमितता: बंगाल सरकार ने सीबीआई जांच के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंड पीठ में अपील की

कोलकाता, 23 नवंबर पश्चिम बंगाल सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों में ‘ग्रुप डी’ के कर्मियों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच के कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए मंगलवार को खंडपीठ के समक्ष एक अपील दायर की।

न्यायमूर्ति हरीश टंडन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष बुधवार को अपील पर सुनवाई होने की संभावना है। राज्य सरकार के वकीलों ने पीठ से अनुरोध किया कि अपील की तत्काल सुनवाई की जाए।

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने राज्य के स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की कथित सिफारिश पर पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत सहायता प्राप्त/प्रायोजित विद्यालयों में कथित अनियमितता की जांच कराने का और इसमें पैसों के लेनदेन का पता लगाने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को जांच करने का सोमवार को आदेश दिया था।

नौकरी पाने की कोशिश करने वाले कुछ उम्मीदवारों की एक याचिका पर यह आदेश जारी किया गया था।

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Web Title: School recruitment irregularities: Bengal government appeals against CBI probe in division bench of High Court

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