पश्चिम बंगाल में तीन BJP कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में SC ने ममता सरकार से मांगा जवाब
By भाषा | Published: September 17, 2018 08:35 PM2018-09-17T20:35:44+5:302018-09-17T20:35:44+5:30
गौरव भाटिया का आरोप था कि बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं के परिजनों को डराया धमकाया जा रहा है।
नई दिल्ली, 17 सितंबर:सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में सम्पन्न स्थानीय निकायों के चुनाव के बाद बीजेपी के तीन कार्यकर्ताओं की कथित हत्या की जांच के बारे में हुयी प्रगति की रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करने का सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठने कहा कि राज्य सरकार की रिपोर्ट मिलने के बाद ही वह याचिकाकर्ता अधिवक्ता गौरव भाटिया के याचिका दायर करने की स्थिति पर गौर करेगी। इससे पहले, राज्य सरकार ने पीठ से कहा कि इस तरह की याचिकाओं को न्यायालय को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।
राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दावा किया कि कथित हत्याओं के सिलसिले में अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और यह कहना गलत है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि हम इन अपराध के बारे में की गयी जांच की विस्तृत रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में न्यायालय में दायर करेंगे।
पीठ ने कहा कि उसे सिर्फ संक्षेप में यह जानना है कि इन मामलों में क्या करा जा रहा है।
बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि उनकी याचिका पर नोटिस जारी होने के बाद ही पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू किया है।
इसके बाद पीठ ने इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिये स्थगित कर दी।
शीर्ष अदालत 24 अगस्त को पश्चिम बंगाल में भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं की कथित हत्या की सीबीआई जांच के लिये गौरव भाटिया की याचिका पर सुनवाई के लिये तैयार हो गयी थी।
गौरव भाटिया का आरोप था कि बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं के परिजनों को डराया धमकाया जा रहा है।
न्यायालय ने भाटिया की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर उनसे चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था।