गौतमबुद्ध नगर के जिला जेल अधीक्षक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

By भाषा | Published: September 19, 2019 05:45 AM2019-09-19T05:45:03+5:302019-09-19T05:45:03+5:30

पीठ एक व्यक्ति की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने पहले शीर्ष अदालत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें एक आपराधिक मामले के आरोपी को जमानत दी गयी थी।

SC issues non-bailable warrant against superintendent of Gautam Buddh Nagar district jail | गौतमबुद्ध नगर के जिला जेल अधीक्षक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

प्रतीकात्मक फोटो

Highlightsशीर्ष अदालत ने पिछले साल जुलाई में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि आरोपी यदि अब भी हिरासत में है तो उसे अगले आदेशों तक जेल से रिहा नहीं किया जाए।बाद में शीर्ष अदालत ने 3 दिसंबर, 2018 को आरोपी को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर की जिला जेल के अधीक्षक के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। शीर्ष अदालत को बताया गया था कि जेल अधीक्षक ने एक आरोपी की जमानत निरस्त करने के उसके आदेश के बावजूद उसे जेल से रिहा कर दिया।

न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने जेल अधीक्षक के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए आदेश दिया। पीठ ने कहा, ‘‘अवमानना याचिका विचारार्थ स्वीकार की जाती है। कथित अवमानना कर्ता (जेल अधीक्षक) को 23 सितंबर, सोमवार को इस अदालत में पेश होने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया जाए।’’

पीठ एक व्यक्ति की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने पहले शीर्ष अदालत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें एक आपराधिक मामले के आरोपी को जमानत दी गयी थी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल जुलाई में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि आरोपी यदि अब भी हिरासत में है तो उसे अगले आदेशों तक जेल से रिहा नहीं किया जाए। बाद में शीर्ष अदालत ने 3 दिसंबर, 2018 को आरोपी को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था।

याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका में कहा कि पिछले साल दिसंबर में आदेश के बाद जेल अधीक्षक ने निचली अदालत से आरोपी के लिए जेल में हिरासत के लिए नये वारंट की मांग की। अवमानना याचिका के अनुसार हिरासत वारंट का इंतजार किये बिना जेल अधीक्षक ने आरोपी को रिहा कर दिया।

Web Title: SC issues non-bailable warrant against superintendent of Gautam Buddh Nagar district jail

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