रुद्रेश मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की PFI नेता के खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका

By भाषा | Published: July 1, 2019 11:55 AM2019-07-01T11:55:22+5:302019-07-01T11:55:22+5:30

बीजेपी नेता और आरएसएस कार्यकर्ता रूद्रेश की 16 अक्तूबर 2016 को बेंगलुरू के शिवाजी नगर इलाके में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी।

SC dismisses a plea filed by PFI leader framing of charges against him RSS Rudresh murder case Bengaluru | रुद्रेश मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की PFI नेता के खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका

एनआईए मामले की जांच कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में बेंगलुरु में आरएसएस के एक कार्यकर्ता की हत्या में पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के एक सदस्य की कथित संलिप्तता को लेकर उसके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।



न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की एक पीठ ने असिम शरीफ की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने अपने खिलाफ हत्या और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े आरोप तय करने को चुनौती दी थी।

गौरतलब है कि 16 अक्तूबर 2016 को बेंगलुरू के शिवाजी नगर इलाके में आएसएस कार्यकर्ता और बीजेपी नेता रुद्रेश की धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मामले की जांच कर रही है। मामले में शरीफ के अलावा, कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोपपत्र तैयार किए गए हैं। 

English summary :
The Supreme Court on Monday dismissed a petition challenging the alleged involvement of a member of the Popular Front of India (PFI) in the murder of a RSS worker in Bangalore in 2016.


Web Title: SC dismisses a plea filed by PFI leader framing of charges against him RSS Rudresh murder case Bengaluru

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