महाराष्ट्र सरकार मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए फिर से कराए काउंसलिंग: सुप्रीम कोर्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 4, 2019 01:10 PM2019-06-04T13:10:16+5:302019-06-04T13:10:16+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल एडमिशन के मामले पर सुनवाई करते हुए एडमिशन प्रक्रिया की तारीख 31 मई से बढ़ाकर 4 जून तक कर दी है।

SC directed Maharashtra Govt to hold a fresh counselling for admission PG course in medical dental colleges | महाराष्ट्र सरकार मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए फिर से कराए काउंसलिंग: सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र सरकार मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए फिर से कराए काउंसलिंग: सुप्रीम कोर्ट

Highlights कोर्ट ने राज्‍य सरकार को इस बात की चेतावनी भी दी थी कि राज्‍य सरकार पर कोर्ट के अवमानना का आरोप लग सकता है।सुप्रीम कोर्ट इस बार पहली दफा समर वेकेशन में भी सुनवाई कर रही है। 

सुप्रीम कोर्ट ने आज (4 जून) सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए फिर से काउंसलिंग कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मेडिकल और डेंटल कॉलेज में पीजी के कोर्स में एडमिशन के लिए आए वाले सभी आवेदकों का का  फिर से काउंसलिंग हो। ये फैसला समर वेकेशन में बैठ बेंच ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस बार पहली दफा समर वेकेशन में भी सुनवाई कर रही है। 

आर्थिक तौर से कमजोर वर्ग के लिए दस फीसद आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रक्रिया के लिए 4 जून तक तारीख बढ़ाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने राज्‍य सरकार को इस बात की चेतावनी भी दी थी कि राज्‍य सरकार पर कोर्ट के अवमानना का मामला लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एडमिशन प्रक्रिया की तारीख 31 मई से बढ़ाकर 4 जून तक कर दी गई है। 

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्रा की सरकार को ये भी निर्देश दिए थे कि EWS के तहत एडमिशन रद हो जाने के बाद ओपन कैटेगरी में ये सीट आ जाते हैं इसलिए मेरिट लिस्‍ट फिर से तैयार की जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर राज्य सरकार इस आदेश का पालन नहीं करना चाहती है तो अतिरिक्‍त सीटों के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जा सकती है। 

Web Title: SC directed Maharashtra Govt to hold a fresh counselling for admission PG course in medical dental colleges

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