सुप्रीम कोर्ट ने कहा- स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य ठहराने की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की जरूरत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 21, 2020 12:04 PM2020-01-21T12:04:04+5:302020-01-21T12:04:04+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष से कहा कि वह मंत्री टी. श्यामकुमार को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका पर चार हफ्ते में फैसला लें।
सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों पर पुन: विचार का सुझाव देते हुए कहा कि अध्यक्ष ( स्पीकर) स्वयं किसी राजनीतिक दल से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद को इस पर फिर से विचार करना चाहिए कि अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर फैसला अध्यक्ष द्वारा लिया जाना चाहिए अथवा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि यदि विधानसभा अध्यक्ष अयोग्यता के बारे में फैसला नहीं ले पाते हैं तो वह फिर से शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष से कहा कि वह मंत्री टी. श्यामकुमार को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका पर चार हफ्ते में फैसला लें।
Supreme Court has also asked the Manipur Speaker to take a decision on disqualification of State Forest and Environment Minister T Shyamkumar, in four weeks. https://t.co/Kdj3s3xkWK
— ANI (@ANI) January 21, 2020
स्पीकर द्वारा विधायकों और सांसदों को अयोग्य ठहराने पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे केस की सुनवाई के लिए किसी स्वतंत्र ईकाई का गठन होना चाहिए।
बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा स्पीकर ने 17 विधायकों को अयोग्य ठहराया था। जिसपर काफी विवाद हुआ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकार रखा था लेकिन विधायकों को उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी।