Covid-19: बेंगलुरु में फ्लैटों में लौटने वाले निवासीयों के लिए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य

By उस्मान | Published: August 14, 2021 10:50 AM2021-08-14T10:50:30+5:302021-08-14T11:08:32+5:30

शहर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है

RT-PCR negative certificate must for travellers returning to flats in Bengaluru | Covid-19: बेंगलुरु में फ्लैटों में लौटने वाले निवासीयों के लिए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य

कोरोना वायरस

Highlightsशहर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया हैतीन साल के बच्चों के लिए मास्क पहनना जरूरी किया गयाहाल ही में स्कूल में बच्चों में कोरोना के मामले देखने को मिले

बेंगलुरु में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और गेटेड कम्युनिटीज में रहने वाले उन लोगों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट (72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं) दिखाना अनिवार्य कर दिया है, जो शहर की यात्रा करके लौट रहे हैं। अगर बाहर से आने वाले लोगों ने रिपोर्ट नहीं दिखाई, तो उन्हें अनिवार्य रूप से आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा और परिणाम आने तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा।

यह फैसला शहर के कलस्टर और कन्टेनमेंट जोन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता द्वारा लिया गया है। शहर में फिलहाल 160 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन हैं और इनमें से आधे अपार्टमेंट हैं।

3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मास्क जरूरी
बीबीएमपी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और अपार्टमेंट, हाउसिंग सोसाइटियों और गेटेड कम्युनिटीज की प्रबंधन समितियों को एक नोट में गुप्ता ने कहा कि यदि किसी निवासी या उसके परिवार के सदस्यों ने अंतरराज्यीय यात्रा की है, तो उन्हें टेस्ट करवाना होगा। यह नियम उन पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने पूरी खुराक ले रखी है और रिपोर्ट निगेटिव है।

मास्किंग और डिस्टेंसिंग जैसे कोविड प्रोटोकॉल के सख्त पालन पर जोर देते हुए गुप्ता ने कहा कि एसोसिएशन और कम्युनिटीज को परिसर में आने या पहुंचने वाले सभी गैर-निवासियों की एक व्यापक सूची बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। 

उन्हें यह देखना होगा कि किसी भी स्थान पर लोग इकट्ठे न हों और सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें. बीबीएमपी के नोट में यह कहा गया है कि तीन साल से अधिक उम्र के बच्चों को मास्क पहनना चाहिए और उन्हें भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए।

गुप्ता ने कहा कि यदि किसी हाउसिंग सोसाइटी या गेटेड कम्युनिटी में 100 मीटर के भीतर तीन या अधिक मामले सामने आते हैं, तो उसे क्लस्टर घोषित किया जाएगा और उस घर के साथ-साथ 100 मीटर के भीतर के सभी घरों को कंटेनमेंट जोन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। 

एक अपार्टमेंट के मामले में, यदि एक मंजिल पर एक क्लस्टर का पता चलता है, तो उस मंजिल के साथ-साथ नीचे और ऊपर के तल को एक नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया जाएगा। कोई भी स्थान कम से कम 14 दिनों तक कन्टेनमेंट जोन घोषित रहेगा। 

बीबीएमपी ने आरडब्ल्यूए को प्रभावी संचार, निगरानी और कोविड की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स बनाने का सुझाव भी दिया है। आरडब्ल्यूए को निर्देश दिया गया है कि परिवार के किसी भी प्रभावित निवासी के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार न किया जाए।

Web Title: RT-PCR negative certificate must for travellers returning to flats in Bengaluru

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे