झारखंडः 13 साल पुराने मामले में राजद प्रमुख लालू यादव पर 6000 रुपये का जुर्माना, जानिए पलामू कोर्ट में क्या है मामला...
By एस पी सिन्हा | Published: June 8, 2022 03:15 PM2022-06-08T15:15:04+5:302022-06-08T15:16:02+5:30
वर्ष 2009 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पलामू की अदालत में बुधवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अदालत ने उन पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाकर उन्हें इस मामले में बरी कर दिया.
रांचीः राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 13 साल पुराने मामले में पलामू सिविल कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट में लालू ने खुद को गिल्टी बताया. जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी माना है.
कोर्ट ने सुनवाई के बाद लालू को डेढ़ माह जेल की सजा देकर कोर्ट ने छोड़ दिया. लालू को दंड के रूप में 6000 रुपये देने हैं. लालू को आज ही पलामू कोर्ट ने जमानत पर छोड़ दिया. यह मामला पलामू में सतीश कुमार मुंडा के स्पेशल कोर्ट में चल रहा था. बताया जाता है कि साल 2009 में झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान गढ़वा में लालू प्रसाद यादव पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया था. उस वक्त गढ़वा विधानसभा से गिरिनाथ सिंह राजद के उम्मीदवार थे. लालू यादव को चुनाव प्रचार में गढ़वा आना था.
सभा स्थल गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय को बनाया गया था. इसके लिए कल्याणपुर में हेलीपैड तैयार था. लेकिन उनका हेलिकॉप्टर निर्धारित हेलीपैड की जगह सभा स्थल में उतरा. जिसके बाद वहां पर लोगों के बीच भगदड़ मच गई थी. इस मामले में तत्कालीन प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ने उनके पायलट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
इसके बाद लालू और उसके पायलट ने ये सफाई दी थी कि उनका हेलिकॉप्टर रास्ते से भटक गया था, इस वजह से हेलीपैड पर नहीं उतारा जा सका. हालांकि प्रशासन ने उनके इस तर्क को नहीं माना और कहा कि ऐसा सिर्फ भीड़ जुटाने के उद्देश्य से किया गया था. लालू की तरफ से झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात कुमार सिंह ने पैरवी की.
राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पलामू कोर्ट में पेशी के बाद हेलिकाप्टर से पटना के लिए रवाना हो गए. सबसे मजेदार बात तो यह है कि लालू यादव को जिस हेलिकाप्टर के चलते कोर्ट में पेश होना पड़ा, कोर्ट से निकलने के बाद उसी हेलिकाप्टर से पटना के लिए उड़ान भरे.
इससे पहले सुबह 7:35 में पलामू कोर्ट के एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट में हाजिर हुए. कोर्ट से मुक्ति मिलने के बाद लालू पलामू सर्किट हाउस पहुंचे. राजद नेताओं के साथ मिलने-जुलने के बाद चियांकी हवाईअड्डा के लिए निकल गए. वहां पहले से हेलिकाप्टर इंतजार कर रहा था.
मौके पर मौजूद दंडाधिकारी ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करवाया था. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 279 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना या सवारी करना), 290 (सार्वजनिक उपद्रव के लिए सजा), 291 (सार्वजनिक उपद्रव को दोहराना या जारी रखना) और 34 (साझा मंशा को अंजाम देने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) तथा चुनावी सभाओं में गड़बड़ी से संबंधित जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 127 के तहत मामला दर्ज किया गया था.