दंगा मामला: दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय में गुलफिशा फातिमा की याचिका का विरोध किया

By भाषा | Published: June 9, 2021 05:59 PM2021-06-09T17:59:23+5:302021-06-09T17:59:23+5:30

Riot case: Delhi Police opposes Gulfisha Fatima's plea in High Court | दंगा मामला: दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय में गुलफिशा फातिमा की याचिका का विरोध किया

दंगा मामला: दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय में गुलफिशा फातिमा की याचिका का विरोध किया

नयी दिल्ली, नौ जून दिल्ली पुलिस ने पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित एक मामले में आरोपी छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा की याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को विरोध किया। याचिका में दावा किया गया है कि न्यायिक हिरासत में उसकी (फातिमा) हिरासत अवैध है।

अदालत फातिमा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कथित बड़ी साजिश से संबंधित गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) मामले में उसे रिहा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

पुलिस ने कहा कि फातिमा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका विचारणीय नहीं है और यह कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं है। पुलिस ने कहा कि यह याचिका खारिज करने योग्य है।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति अमित बंसल की अवकाशकालीन पीठ ने फातिमा के वकील को राज्य के प्रतिक्रिया पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 18 जून के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ताओं अमित महाजन और रजत नायर द्वारा दाखिल जवाब में दावा किया गया है कि महिला की याचिका झूठी, आधारहीन और निरर्थक है और यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है।

गौरतलब है कि संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी, 2020 को सांप्रदायिक हिंसा हुई थी जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 200 अन्य घायल हो गये थे।

फातिमा को मामले में 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और वह इस समय न्यायिक हिरासत में है। उसके अलावा, मामले के अन्य आरोपी खालिद, इशरत जहां, ताहिर हुसैन, मीरान हैदर, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, आसिफ इकबाल तन्हा और शिफा उर रहमान हैं और वे भी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।

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Web Title: Riot case: Delhi Police opposes Gulfisha Fatima's plea in High Court

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