पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध का क्रिसमस और नए साल के दौरान कड़ाई से पालन हो: सीपीसीबी

By भाषा | Updated: December 23, 2020 23:23 IST2020-12-23T23:23:19+5:302020-12-23T23:23:19+5:30

Restrictions on sale and use of firecrackers must be strictly observed during Christmas and New Year: CPCB | पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध का क्रिसमस और नए साल के दौरान कड़ाई से पालन हो: सीपीसीबी

पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध का क्रिसमस और नए साल के दौरान कड़ाई से पालन हो: सीपीसीबी

नयी दिल्ली, 23 दिसंबर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता खराब होने का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली में प्रदूषण पर नजर रखने वाली इकाई और तीन अन्य राज्यों की इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे क्रिसमस और नए साल के मौके पर पटाखों की ब्रिकी और इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध पर कड़ी नजर बनाए रखें।

एक आदेश में सीपीसीबी के प्रमुख शिव दास मीणा ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पत्थर तोड़ने वाले और हॉट मिक्स संयंत्र दो जनवरी, 2021 तक बंद रखे जाएं।

सीपीसीबी के अध्यक्ष ने कहा, ‘‘एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़कें साफ करने और पानी छिड़कने को खास तौर पर उन मार्गों पर बढ़ा देना चाहिए जहां ज्यादा धूल उड़ने की संभावना रहती है। एजेंसियों को पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक के संबंध में अदालतों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना चाहिए। आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।’’

प्रदूषण पर नजर रखने वाली देश की सर्वोच्च इकाई ने निर्माण स्थलों पर धूल से निपटने की मानक संचालन प्रक्रियाओं को कड़ाई से लागू करने के लिए कहा है। सीपीसीबी ने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जा सकता है या अस्थायी तौर पर काम रोका जा सकता है।

सीपीसीबी ने कहा कि वे वायु गुणवत्ता और दिल्ली -एनसीआर में मौसम संबंधी परिस्थितियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।

एनजीटी ने इस महीने की शुरुआत में निर्देश दिया था कि एनसीआर में महामारी के दौरान और देश के सभी शहरों और कस्बों में जहां हवा की गुणवत्ता ‘खराब’ है या उससे ऊपर की श्रेणी में है, वहां किसी भी तरह के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरा प्रतिबंध रहेगा। एनजीटी ने उन जगहों पर ही क्रिसमस और नए साल के मौके पर रात 11 बजकर 55 मिनट से लेकर 12 बजकर 30 मिनट तक हरित पटाखे फोड़ने की इजाजत दी है जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 'मध्यम' या उसके नीचे की श्रेणी मे हो।

वहीं सीपीसीबी ने टाटा प्रोजेक्टस लिमिटेड (टीपीएल) को आनंद विहार के स्मॉग (धुंध) टॉवर का काम तेजी से करने और अगले साल जून तक इसका काम पूरा करने का निर्देश दिया है। टीपीएल इस परियोजना पर आईआईटी-बंबई से तकनीकी मदद ले रहा है और आईआईटी-दिल्ली इस टॉवर के काम का सत्यापन करेगा।

सीपीसीबी के अध्यक्ष ने मंगलवार को स्मॉग टावर स्थल का दौरा किया था।

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