दिल्ली आबकारी नीति घोटाला: मनीष सिसोदिया को मिली राहत, कोर्ट ने बीमार पत्नी से मिलने की दी इजाजत
By अंजली चौहान | Published: June 2, 2023 04:49 PM2023-06-02T16:49:06+5:302023-06-02T17:17:36+5:30
दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम राहत दी है। वह 3 जून को अपनी बीमार पत्नी से मिल सकते हैं।

फाइल फोटो
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को अंतरिम राहत दी है यानी अब वह अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं।
दरअसल, पूर्व उपमुख्यमंत्री की पत्नी बीमार हैं और मनीष सिसोदिया कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें 3 जून को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है और मनीष सिसोदिया की पत्नी की कल मेडिकल रिकॉर्ड भी मांगा है।
गौरतलब है कि कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सख्ती से कहा है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से नहीं मिल सकते। इसके साथ ही उन्हें इंटरनेट का इस्तेमाल करने या मीडिया से बातचीत करने की भी अनुमति नहीं होगी।
Delhi High Court reserves the order on the regular bail petition of former Delhi Deputy CM Manish Sisodia in ED case related to Delhi Excise Policy matter. The Court also reserved the order on regular bail plea of Vijay Nair, ex-communications incharge of AAP in the same case.… pic.twitter.com/fjNEYrGS19
— ANI (@ANI) June 2, 2023
हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित
शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए मनीष सिसोदिया की जमानत का फैसला सुरक्षित रख लिया। तीन दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोप गंभीर बताते हुए सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद ईडी ने नौ मार्च को इसी मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को शराब नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया। कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आप के वरिष्ठ नेता की सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है।