हरियाणा: तीन दिन से ज्यादा रुकने वालों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन, जानें प्रोसेस और क्या देनी होगी जानकारियां
By सुमित राय | Published: June 19, 2020 03:12 PM2020-06-19T15:12:38+5:302020-06-19T15:12:38+5:30
हरियाणा में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बाद राज्य सरकार ने हरियाणा में 72 घंटे से ज्यादा रुकने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला किया है।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए नियम में बदलाव किया है। नए नियम के तहत हरियाणा में तीन दिनों से ज्यादा रुकना चाहते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है।
हरियाणा सरकार ने अधिकारिक बयान जारी कर बताया ह कि राज्य में 72 घंटों से ज्यादा रुकने वाले लोगों को सरल हरियाणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा उन लोगों को आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के समय देनी होगी ये जानकारियां
राज्य सरकार ने जानकारी देते हुए बताया, "हरियाणा सरकार के इस पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) पर आवेदक को अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस के सिलसिले में हरियाणा आता है तो उन्हें अपनी डिटेल्स के अलावा वापसी की तारीख भी बतानी होगी। इसके अलावा उन्हें उन लोगों का नाम, मोबाइल नंबर और पता भी देना होगा, जिनसे वे हरियाणा में मुलाकात करने वाले हैं।"
राज्य में एंट्री पर किया जाएगा स्वास्थ्य जांच
एक अधिकारी ने बताया कि हरियाणा में प्रवेश करने वालों लोगों की राज्य के बॉर्डर चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर हेल्थ चेकअप किया जाएगा। इसके अलावा शहर या गांव में एंट्री करने पर भी उनकी जांच की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाएगा। इसके बाद उनकी कोविड-19 की जांच की जाएगी और पॉजिटिव पाए जाने के बाद गंभीरता के आधार पर होम आइसोलेशन या कोविड अस्पताल भेजा जाएगा।
हरियाणा में कोविड-19 की चपेट में 9 हजार से ज्यादा लोग
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हरियाणा में अब तक 9218 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 134 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हरियाणा में कोविड-19 से 4556 लोग ठीक हुए हैं और राज्य में कोरोना वायरस के 4528 एक्टिव केस मौजूद हैं।