नगालैंड के इन चार जिलों में आज पुनर्मतदान, निर्वाचन आयोग ने दिया निर्देश, जानें
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 1, 2023 08:11 AM2023-03-01T08:11:26+5:302023-03-01T08:22:49+5:30
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ) ने मंगलवार को राज्य को नागालैंड के चार जिलों, जुन्हेबोटो, वोखा, मोन और नोक्लाक में पुनर्मतदान कराने का निर्देश दिया।
कोहिमा: नगालैंड के चार जिलों में आज पुनर्मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ) ने मंगलवार को राज्य को नागालैंड के चार जिलों, जुन्हेबोटो, वोखा, मोन और नोक्लाक में पुनर्मतदान कराने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि 2 मार्च को मतगणना के लिए बमुश्किल एक दिन शेष बचे हैं।
ईसीआई ने एक बयान में कहा "मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि सामान्य पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, और सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58 की उप धारा (2) के तहत घोषणा करता है कि 27 फरवरी, 2023 (सोमवार) को विधानसभा क्षेत्रों के सामने उल्लिखित मतदान केंद्रों पर मतदान शून्य घोषित किया गया है और 1 मार्च, 2023 (बुधवार) को तिथि के रूप में नियुक्त किया गया है और उक्त मतदान केंद्रों पर नए सिरे से मतदान के लिए सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक का समय तय किया गया है।
मतदान केंद्र की संख्या और नाम के साथ विधानसभा क्षेत्रों के नाम हैं-- मतदान केंद्र संख्या 9- न्यू कॉलोनी एस/डब्ल्यू के साथ 35-जुन्हेबोटो (एसटी) , मतदान केंद्र नंबर 9-पंगती V के साथ 39-सानिस (एसटी), मतदान केंद्र संख्या 3-Pathso East Wing के साथ 57-Thonoknyu (ST),मतदान केंद्र संख्या 7 Jaboka गांव के साथ 41 Tizit (ST)।
भारत के चुनाव आयोग ने आगे कहा कि उल्लिखित मतदान केंद्रों के फॉर्म I7-A की जांच उसी दिन मतदान के तुरंत बाद की जाएगी और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।
निर्देशों के बाद, नगालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी जारी किए गए निर्देशों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए चार जिलों के संबंधित उपायुक्त और जिला चुनाव अधिकारी को सूचित किया।
नगालैंड में सोमवार को 59 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में करीब 86 फीसदी मतदान हुआ। चूंकि नागालैंड में 31-अकुलुतो एसी केवल एक उम्मीदवार के साथ निर्विरोध रहे, इसलिए वहां किसी मतदान की आवश्यकता नहीं थी। परिणाम 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे।