रविदास मंदिर मामला: दिल्ली सरकार ने कहा- DDA के प्रस्ताव के बाद ही भूमि उपयोग बदला जा सकता है

By भाषा | Published: August 24, 2019 05:18 AM2019-08-24T05:18:21+5:302019-08-24T05:18:21+5:30

रविदास मंदिर को उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 10 अगस्त को डीडीए ने तोड़ दिया था। पर्यावरण मंत्री ने बयान में नियमों का हवाला देकर कहा कि दिल्ली सरकार, भूमि को गैर-वन उपयोग में बदलने के लिए डीडीए से प्रस्ताव मिलने के बाद ही उसे केंद्र सरकार को भेज पाएगी। 

Ravidas temple case: Delhi government said - Only after DDA proposal land use can be changed | रविदास मंदिर मामला: दिल्ली सरकार ने कहा- DDA के प्रस्ताव के बाद ही भूमि उपयोग बदला जा सकता है

रविदास मंदिर मामला: दिल्ली सरकार ने कहा- DDA के प्रस्ताव के बाद ही भूमि उपयोग बदला जा सकता है

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलौत ने शुक्रवार को कहा कि सरकार रविदास मंदिर की भूमि की श्रेणी बदलने की प्रक्रिया तभी शुरू कर सकेगी, जब डीडीए इस बाबत प्रस्ताव भेजे। गहलौत ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा था कि दिल्ली सरकार उस जमीन को वन श्रेणी से हटा कर मंदिर के पुन: निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है जहां रविदास मंदिर बना हुआ था। उनकी टिप्पणी की पृष्ठभूमि में पर्यावरण मंत्री ने विधानसभा में उक्त बयान दिया।

सदन को संबोधित करते हुए गहलौत ने गुप्ता पर इस मुद्दे पर दिल्ली के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। रविदास मंदिर को उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 10 अगस्त को डीडीए ने तोड़ दिया था। पर्यावरण मंत्री ने बयान में नियमों का हवाला देकर कहा कि दिल्ली सरकार, भूमि को गैर-वन उपयोग में बदलने के लिए डीडीए से प्रस्ताव मिलने के बाद ही उसे केंद्र सरकार को भेज पाएगी। 

Web Title: Ravidas temple case: Delhi government said - Only after DDA proposal land use can be changed

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